Delhi High Court On Patanjali Chyawanprash Advt., (News), नई दिल्ली: शरबत विवाद में फटकार के बाद बाबा रामदेव की पतंजलि को अब दिल्ली हाईकोर्ट से डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन चलाने के मामले में झटका लगा है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने डाबर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक लगा दी।
डाबर ने लगाया यह आरोप
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने पतंजलि को निर्देश दिया कि वह डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ किसी तरह का भ्रामक अथवा नकारात्मक विज्ञापन प्रसारित न करे। डाबर ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क रखा कि पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश, ‘विशेष तौर से डाबर च्यवनप्राश’ और सामान्य रूप से च्यवनप्राश का अपमान कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे विज्ञापन न केवल उनके प्रोडक्ट को बदनाम करते हैं, बल्कि उपभोक्ताओं को गुमराह भी करते हैं।
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