होने वाले हैं रिटायर तो कर लें ये काम वरना पेंशन से लेकर ग्रेच्युटी में आएगी मुसीबत
Samachar Nama Hindi July 03, 2025 08:42 PM

अगर आप भारत सरकार के किसी विभाग में काम कर रहे हैं और आपके रिटायरमेंट में अब सिर्फ एक साल का समय बचा है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने रिटायरमेंट से पहले की प्रक्रियाओं और पेंशन व ग्रेच्युटी के समय पर वितरण को लेकर कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने पर उनका पेंशन और ग्रेच्युटी लाभ समय पर मिल जाए, और उन्हें कोई अनावश्यक देरी या दिक्कत न हो। आइए जानते हैं कि एक साल पहले से कौन-कौन सी तैयारियां करनी जरूरी हैं।

1. सरकारी आवास मंजूरी (नियम 55)

यदि आप सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं, तो आपको रिटायरमेंट की अनुमानित तारीख से एक साल पहले यह बताना होगा कि आप क्वार्टर में कब तक रहेंगे। यह जानकारी इस्टेट डायरेक्टोरेट (Estate Directorate) को भेजी जाती है ताकि वह ‘नो डिमांड सर्टिफिकेट’ (NDC) जारी कर सके।

यह NDC यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी ने सरकारी आवास से संबंधित सभी बकाया बिल चुका दिए हैं। इस प्रमाणपत्र को रिटायरमेंट से आठ महीने पहले तक प्राप्त कर लेना अनिवार्य है।

25 अक्टूबर 2024 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, हर कर्मचारी को रिटायरमेंट से एक साल पहले अपनी आवासीय स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

2. सर्विस रिकॉर्ड का सत्यापन (नियम 56 और 57)

आपकी सरकारी सेवा का पूरा रिकॉर्ड — जैसे नौकरी की तारीख, प्रमोशन, ट्रांसफर, छुट्टियां, सस्पेंशन आदि — रिटायरमेंट से एक साल पहले तक वेरिफाई और अपडेट किया जाना चाहिए। इससे पेंशन और अन्य सेवाओं की गणना में कोई गलती न हो।

यदि सर्विस रिकॉर्ड में कोई त्रुटि है, तो उसे समय रहते सही करना बेहद जरूरी है, वरना भविष्य में पेंशन के अमाउंट में गड़बड़ी हो सकती है।

3. पेंशन फॉर्म और प्रस्तुतिकरण (नियम 59 और 60)

रकारी कर्मचारी को अपने रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले पेंशन संबंधी फॉर्म भरकर अपने विभाग के मुख्य कार्यालय (Head of Department - HoD) को जमा करना होता है।

HoD को यह फॉर्म एक कवरिंग लेटर (प्रारूप 10) के साथ सैलरी और अकाउंटिंग ऑफिस को भेजना होता है। यह काम फॉर्म जमा होने की तारीख से दो महीने के भीतर कर देना आवश्यक है।

इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपकी पेंशन प्रक्रिया में कोई विलंब न हो।

4. पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करना

पेंशन संबंधी दस्तावेज जब अकाउंट ऑफिस को मिलते हैं, तो वह जरूरी सत्यापन और गणना करता है। इसके बाद पेंशन भुगतान आदेश (Pension Payment Order - PPO) जारी किया जाता है।

  • सीपीए (CPA) को यह PPO प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर पेंशन डिस्बर्समेंट अथॉरिटी को फॉरवर्ड करना होता है।

  • इसके बाद संबंधित बैंक या संस्था रिटायर होने वाले कर्मचारी के खाते में हर महीने की पेंशन और एकमुश्त ग्रेच्युटी राशि डालती है।

महत्वपूर्ण बात क्या है?
  • रिटायरमेंट की तैयारियां एक साल पहले से शुरू करनी होती हैं।

  • पेंशन और ग्रेच्युटी से जुड़ी फाइलिंग, वेरीफिकेशन और डॉक्युमेंटेशन समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है।

  • अगर यह प्रक्रिया देर से की जाती है, तो पेंशन भुगतान में देरी हो सकती है।

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