(कैबिनेट) योगी सरकार का बड़ा कदम, उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का होगा गठन
Udaipur Kiran Hindi July 03, 2025 09:42 PM

लखनऊ, 3 जुलाई (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। इस मिशन का उद्देश्य राज्य के युवाओं को न केवल देश में रोजगार उपलब्ध कराना है, बल्कि उन्हें विदेशों में भी नियोजन के अवसर दिलाना है। वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। उन्होंने बताया कि रोजगार मिशन के गठन से जुड़ी सरकार की यह पहल न केवल प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को भारत का वैश्विक मानव संसाधन आपूर्ति केंद्र बनाने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगी। यह मिशन राज्य सरकार के उस वादे की पुष्टि करता है जिसमें कहा गया था हर हाथ को काम और हर हुनर को सम्मान। बैठक के बाद श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि अब तक सेवायोजन विभाग केवल रोजगार मेलों और सेवायोजकों के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को अवसर दिला रहा था। अब उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन के साथ हम देश और विदेश दोनों स्तरों पर अपने युवाओं को सीधी नौकरी दिला सकेंगे। मिशन का लक्ष्य एक वर्ष में देश में एक लाख और विदेशों में 25 से 30 हजार युवाओं को सेवायोजित करने का रखा गया है।राजभर ने बताया कि अब तक विदेशों में रोजगार के लिए राज्य को रिक्रूटिंग एजेंट (आरए) लाइसेंसधारी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था। मिशन के गठन के साथ ही सरकार स्वयं आरए का लाइसेंस प्राप्त कर सकेगी, जिससे अब बेरोजगारों को सीधे विदेशों में रोजगार पर भेजा जा सकेगा। श्रम मंत्री ने यह भी बताया कि वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश की मैनपावर खासकर पैरा मेडिकल, नर्सिंग स्टाफ, ड्राइवर्स, कुशल श्रमिकों की मांग तेजी से बढ़ रही है। यह मिशन राज्य की उस क्षमता को दिशा और अवसर देने का माध्यम बनेगा।

उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन एक उच्च स्तरीय संस्था के रूप में किया जा रहा है, जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत होगी। इसके संचालन के लिए पांच प्रमुख इकाइयां गठित की जाएंगी-1. शासी परिषद 2. राज्य संचालन समिति 3. राज्य कार्यकारिणी समिति 4. राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)5. जिला कार्यकारिणी समिति

शर्तों के साथ खतरनाक श्रेणी के कारखानों में महिलाएं भी कर सकेंगी काम-योगी सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब महिलाओं को कुछ विशेष शर्तों के साथ खतरनाक श्रेणी के सभी 29 कारखानों में काम करने की अनुमति दे दी गई है। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि अब तक देश में 29 प्रकार के खतरनाक कारखानों में महिलाओं का कार्य करना प्रतिबंधित था। 12 प्रकार के कम खतरनाक कारखानों में पहले ही उन्हें कार्य की अनुमति दी गई थी, जबकि हाल ही में 4 और श्रेणियों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। अब ताजा निर्णय में उन्हें सभी 29 कारखानों में काम की अनुमति दे दी गई है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट का यह फैसला तकनीकी विस्तार और उद्योगों की मांग के मद्देनज़र लिया गया है। महिला श्रमिकों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही नियमों में संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी बहनें उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सहभागी बनें, यही हमारा लक्ष्य है।———–

(Udaipur Kiran) / दिलीप शुक्ला

© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.