हैप्पी कार्ड स्कीम: हरियाणा सरकार ने गरीब एवं अंत्योदय वर्ग के लोगों के लिए एक अत्यंत लाभकारी योजना शुरू की है. इस योजना के अंतर्गत रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है, जिसका लाभ पाने के लिए ‘हैप्पी कार्ड’ बनवाना आवश्यक होगा.
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
- इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम है.
- कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र)
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र/शैक्षणिक प्रमाणपत्र आदि)
हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया
हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है.
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- https://ebooking.hrtransport.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
- “Apply Happy Card” विकल्प पर क्लिक करें.
- फैमिली आईडी दर्ज करें और सबमिट करें.
- पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज कर सत्यापन करें.
- उस परिवार सदस्य का चयन करें जिसके लिए कार्ड बनवाना है.
- आवेदन पत्र भरें और ₹50 का ऑनलाइन भुगतान करें.
- पसंदीदा डिपो का चयन करें, जहां से कार्ड प्राप्त करना है.
कार्ड वितरण और सूचना प्रक्रिया
- कार्ड तैयार होने पर आवेदक को SMS के माध्यम से सूचना दी जाएगी. इसके बाद
- SMS, आधार कार्ड और पहचान पत्र लेकर चुने गए डिपो पर जाएं.
- वहां से हैप्पी कार्ड प्राप्त करें और उसका लाभ उठाएं.
योजना का उद्देश्य और महत्व
हैप्पी कार्ड योजना हरियाणा के अंत्योदय परिवारों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज है.
इससे उन लोगों को सस्ती, सुलभ और सुरक्षित यात्रा का अधिकार मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं.
इस योजना से:
- 1000 किलोमीटर तक यात्रा मुफ्त हो जाएगी.
- ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरों तक आने-जाने की सुविधा मिलेगी.
- शिक्षा, इलाज और कामकाज के लिए आने-जाने में यात्रा व्यय कम होगा.
सरकार की मंशा और सामाजिक प्रभाव
- हरियाणा सरकार का यह कदम समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की नीति को दर्शाता है.
इस योजना से सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और गरीब वर्ग की दैनिक समस्याएं कम होंगी.
- साथ ही, यह पहल सरकारी परिवहन के उपयोग को भी बढ़ावा देगी जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण कम होगा.