सोनीपत, 18 अगस्त (Udaipur Kiran) । उपायुक्त सुशील सारवान ने सोमवार
को बताया कि हरियाणा राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, पंचकुला के निर्देशों पर कार्रवाई
करते हुए जिले की 10 आतिशबाजी और पटाखा कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। यह कार्रवाई
विस्फोटक नियम 2008 के नियम 115 के तहत की गई है।
जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द हुए
हैं उनमें सुशील फायरवर्क्स, राठधना रोड बंदपुर, वाहेगुरु ट्रेडिंग कंपनी, जगदीशपुर
रोड, टीटू फायरवर्क्स देवडू रोड, वेद प्रकाश बंसल नई सब्जी मंडी दिल्ली रोड खरखौदा,
कटारिया फायरवर्क्स देवडू रोड, ऋषिकुल सेवा धाम के पास, दीपक कुमार फायर वर्कशॉप देवडू
रोड, ऋषिकुल सेवा धाम के पास, सुनील फायर वर्कशॉप रोहतक रोड खरखौदा, ब्लू सफियर एक्सिम
रामनगर गन्नौर, आदित्य फायरवर्क्स रतनगढ़ और श्रीराम फायरवर्क्स दुकान नंबर 1 शिव कॉलोनी,
देवडू रोड शामिल हैं।
अधिकारियों के अनुसार ये फर्में
विस्फोटक नियम 2008 के निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रही थीं।
राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड पंचकूला द्वारा जिला प्रशासन
से विस्फोटक रूल 2008 के नियम 115 के तहत कार्रवाई करते हुए। इन फर्मो के जिला उपायुक्त
कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किए गए हैं, ये फर्म विस्फोटक नियम,
2008 के नियम 115 के तहत कंपनियां नियमावली के मनको पर सही नही उतर रही थी।
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(Udaipur Kiran) शर्मा परवाना