आपका PF क्लेम बार-बार क्यों हो रहा है रिजेक्ट? जानें EPFO में होने वाली 5 सबसे बड़ी गलतियां जो अटका सकती हैं आपका पैसा
Newsindialive Hindi August 20, 2025 04:42 PM

कर्मचारी भविष्य निधि (Employee Provident Fund - EPF),जिसे हम प्यार सेPFकहते हैं,नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए उसकी जीवन भर की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बचत होतीहैं।यह वह पैसाहैंजिसे वह अपने रिटायरमेंट,बच्चों की शादी,घर बनाने या किसी मेडिकल इमरजेंसी जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए बचाताਹੈ।लेकिन कल्पना कीजिए उस स्थिति की,जब आपको पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो,और आप अपनेPFखाते से पैसा निकालने के लिए क्लेम (Claim)करें,और आपका क्लेम बार-बाररिजेक्ट (Reject)हो जाए!यह एक बेहद निराशाजनक और तनावपूर्ण स्थिति होती है,जिसका सामना देश के लाखों कर्मचारियों को करना पड़ता है। ज़्यादातर मामलों में,क्लेम के रिजेक्ट होने के पीछे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)की गलती नहीं,बल्कि खुद कर्मचारी द्वारा की गई कुछ छोटी-छोटी लेकिन गंभीर गलतियां होती हैं। इन गलतियों के कारण न केवल आपके क्लेम में देरी होती है,बल्कि कई बार तो यह प्रक्रिया इतनी जटिल हो जातीहैं आपको अपने ही पैसे के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं।तो चलिए,आज हम उन5 सबसे आम और बड़ी गलतियों के बारे में विस्तार से जानतेहैंजिनके कारण आपकाPFक्लेम बार-बार रिजेक्ट हो सकता है,ताकि आप इन गलतियों से बच सकें और ज़रूरत के समय अपना पैसा आसानी से निकाल सकें।गलती#1: KYCकी जानकारी का मेल न खाना (KYC Details Mismatch)यहPFक्लेम रिजेक्ट होने कासबसे बड़ा और सबसे आम कारणहैं।क्याਹੈसमस्या?:आपकेEPFOरिकॉर्ड्स (जिसमें आपका नाम,पिता का नाम,जन्मतिथि,लिंग आदि शामिलਹੈ)और आपकेKYCदस्तावेजों,खासकरआधार कार्ड (Aadhaar Card)और बैंक खाते में दी गई जानकारी में ज़रा सा भी अंतर होना।उदाहरण:मान लीजिए,आपकेPFरिकॉर्ड में आपका नाम "Ramesh Kumar"हैं,लेकिन आपके आधार कार्ड और बैंक खाते में यह "Ramesh K"या "Ramesh Kumar Sharma"लिखाहैं।नाम में यह छोटा सा अंतर भी आपके क्लेम को रिजेक्ट करने के लिए काफीहैं।इसी तरह जन्मतिथि में एक दिन का भी अंतर या पिता के नाम की स्पेलिंग में फर्क होने पर भी आपका क्लेम खारिज हो जाएगा।समाधान:क्लेम करने से पहले, EPFOमेंबर पोर्टल पर लॉग इन करके अपनी प्रोफाइल में जाएं और यह सुनिश्चित करें कि आपका नाम,जन्मतिथि,और लिंग ठीक वैसा हीहैंजैसा आपके आधार कार्ड में है। अगर कोई अंतर है,तो पहलेऑनलाइन करेक्शन रिक्वेस्ट (Online Correction Request)डालकर उसे ठीक करवाएं।गलती#2:बैंक अकाउंट की गलत जानकारी या अधूराKYC (Incorrect Bank Account Details)आप अपना पैसा अपने बैंक खाते में ही पाना चाहते हैं,लेकिन अगर उसी की जानकारी गलत होगी तो क्लेम कैसे प्रोसेस होगा?क्याਹੈसमस्या?:क्लेम फॉर्म में गलत बैंक अकाउंट नंबर याIFSCकोड भर देना। या,जिस बैंक खाते का विवरण आपनेEPFOपोर्टल पर लिंक किया है,उसकाKYCपूरा न होनाया खाता बंद हो जाना।समाधान:हमेशा क्लेम करने से पहले अपने लिंक्ड बैंक खाते की स्थिति जांच लें कि वह एक्टिवਹੈया नहीं। फॉर्म भरते समय,अपने बैंक अकाउंट नंबर औरIFSCकोड को पासबुक से दो-दो बार जांचें। बेहतर होगा कि आप अपने क्लेम फॉर्म के साथ अपने बैंक कीकैंसिल चेक (Cancelled Cheque)की एक कॉपी भी अपलोड करें।गलती#3:कंपनी छोड़ने की तारीख का अपडेट न होना (Date of Exit Not Updated)यह गलती तब होतीਹੈजब आप नौकरी बदलने के बाद अपने पुरानेPFखाते से पूरा पैसा (Final Settlement)निकालने की कोशिश करते हैं।क्याਹੈसमस्या?: EPFOके नियमों के अनुसार,आप अपना पूरा पीएफ तभी निकाल सकते हैं जब आप नौकरी छोड़ चुके हों और कम से कम दो महीने तक बेरोजगार हों। इसके लिए यह ज़रूरीਹੈकि आपके पिछले नियोक्ता (Employer)नेEPFOके सिस्टम में आपकीनौकरी छोड़ने की तारीख (Date of Exit)को अपडेट कर दिया हो। अगर यह तारीख सिस्टम में दर्ज नहींਹੈ,तो आपका फाइनल सेटलमेंट क्लेम तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा।समाधान:क्लेम करने से पहले अपने पुराने नियोक्ता से संपर्क करके यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने सिस्टम में आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर दी है। आप इसे अपनेPFपासबुक में ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं।गलती#4:अधूरा या गलत भरा गया क्लेम फॉर्मकई बार लोग जल्दबाजी में क्लेम फॉर्म को ठीक से भरते नहीं हैं,जिससे क्लेम रिजेक्ट हो जाता है।क्याਹੈसमस्या?:फॉर्म में गलत जानकारी भरना,किसी ज़रूरी कॉलम को खाली छोड़ देना,या फॉर्म पर हस्ताक्षर करना भूल जाना (ऑफलाइन क्लेम के मामले में)।समाधान:फॉर्म भरते समय पूरा समय लें। हर कॉलम को ध्यान से पढ़ें और सही जानकारी भरें। ऑनलाइन क्लेम के मामले में,सबमिट करने से पहले पूरी जानकारी को दोबारा वेरिफाई करें।गलती#5:हस्ताक्षर का मेल न खाना (Signature Mismatch)यह समस्या भी बहुत आम है,खासकर जब आप ऑफलाइन क्लेम करते हैं।क्याਹੈसमस्या?:आपके क्लेम फॉर्म पर किए गए हस्ताक्षर (Signature)औरEPFOके रिकॉर्ड में मौजूद आपके हस्ताक्षर के नमूने का मेल न खाना।समाधान:हमेशा वैसे ही हस्ताक्षर करें जैसा आप सामान्य रूप से अपने बैंक और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में करते हैं।
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