EPFO से जुड़े सदस्यों को एकमुश्त राशि के साथ मिलता है पेंशन का लाभ, लाभ लेने के लिए रिटायरमेंट के बाद न भूलें ये काम
ET Marathi August 29, 2025 06:45 PM
अगर आप एक नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के सदस्य भी जरूर होंगे. EPF के अकाउंट में आपकी मंथली सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीने जमा होता है, जो आपके भविष्य और आपकी रिटायरमेंट के लिए होता है. रिटायरमेंट के बाद PF अकाउंट की राशि आपको एकमुश्त मिलती है. इसी के साथ साथ EPFO के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का भी लाभ मिलता है. पेंशन का यह लाभ एंप्लाइज पेंशन स्कीम यानी EPS योजना के तहत मिलता है, जो कि EPFO का ही हिस्सा है. आज हम आपको EPS योजना के बारे में बताएंगे कि आप कैसे इस योजना से पेंशन का लाभ ले सकते हैं.



EPS योजना का लाभ कैसे मिलता है?EPFO के सदस्यों को EPS योजना का लाभ यानी पेंशन का लाभ जब मिलता है, जब कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो. EPS स्कीम के तहत पेंशन कर्मचारियों को 58 साल की उम्र के बाद मिलता है.



EPFO के तहत पेंशन पाने के लिए करें ये कामअगर आपकी रिटायरमेंट हो चुकी है और आप EPS योजना के तहत पेंशन पाना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 10D भरना होगा. यह फॉर्म EPFO द्वारा जारी किया जाता है, जिसके तहत कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलता है. इस पेंशन का लाभ 58 साल की उम्र के बाद ही मिलता है. वहीं कर्मचारी की मृत्यु होने पर यह लाभ कर्मचारी के परिवार जैसे पत्नी, बच्चे या माता-पिता को मिलता है.



EPS के तहत कितनी पेंशन मिलता है?EPS के तहत कितनी पेंशन आपको मिलेगी. इसका पता आप आसानी से लगा सकते हैं. इसके लिए आपको यह फॉर्मूला लगाना है. पेंशन योग्य वेतन x पेंशन योग्य सेवा)/70. पेंशन योग्य वेतन 15000 होता है. ऐसे में अगर आप की पेंशन योग्य सेवा 20 साल है, तो इस हिसाब से आपको कुल 4285 रुपये की पेंशन मिलेगी.

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