नई दिल्ली, 3 सितंबर (Udaipur Kiran) । उच्चतम न्यायालय
ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपित और वकील सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दिया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत याचिका पर 17 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान बुधवार काे एएएसजी एसवी राजू ने समय देने की मांग की। जिसके बाद कोर्ट ने 17 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया। गाडलिंग पर आरोप है कि उन्होंने दूसरे सह आरोपितों के साथ साजिश रचकर माओवादियों की मदद की। गाडलिंग पर यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। गाडलिंग पर आरोप है कि उन्होंने माओवादियों से सूरजगढ़ खदान के परिचालन का विरोध करने और स्थानीय लोगों को इसमें शामिल करने को कहा था।
एक जनवरी, 2018 को भीमा-कोरेगांव की दो सौवीं सालगिरह पर हुए कार्यक्रम में हिंसा हुई थी। उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने 162 लोगों के खिलाफ 58 केस दर्ज किए हैं।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी