EPFO Pension : रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के नियम और शर्तें, जानिए सब कुछ
Newsindialive Hindi October 23, 2025 01:42 AM

News India Live, Digital Des: अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं, तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाना आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। EPFO की पेंशन योजना, जिसेकर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 के नाम से जाना जाता है, कई लोगों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन, इस पेंशन को पाने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं, जिनका पालन करना जरूरी है।पेंशन पाने के लिए मुख्य पात्रता मानदंड:EPF में योगदान: पेंशन का लाभ उठाने के लिए, आपको कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में कम से कम 10 साल तक योगदान करना अनिवार्य है। यह योगदान आपकी नौकरी के दौरान होता है।सेवानिवृत्ति की आयु: पेंशन का भुगतान सामान्यतः 58 साल की उम्र से शुरू होता है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में आप 50 साल की उम्र से भी पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन इसमें पेंशन की राशि कम हो जाती है।न्यूनतम वेतन सीमा: EPS, 1995 के तहत पेंशन की गणना के लिए एक निश्चित वेतन सीमा तय की गई है। शुरुआत में यह सीमा ₹6500 प्रति माह थी, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹15,000 प्रति माह कर दिया गया। इसका मतलब है कि आपकी पेंशन की गणना आपके मूल वेतन (Basic Salary) और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के आधार पर की जाती है, जो ₹15,000 से अधिक नहीं हो सकता।न्यूनतम पेंशन अवधि: पेंशन के लिए न्यूनतम 10 साल की सेवा अवधि जरूरी है। यदि आपकी सेवा अवधि 10 साल से कम है, तो आप एकमुश्त राशि (Lump Sum Amount) के रूप में अपना EPF और पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं।पेंशन की गणना कैसे होती है?पेंशन की गणना का एक सामान्य फॉर्मूला है:मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन x पेंशन में सेवा अवधि) / 70पेंशन योग्य वेतन: यह आपके पिछले 60 महीनों के औसत वेतन (मूल वेतन + DA) पर आधारित होता है।पेंशन में सेवा अवधि: यह आपके EPF खाते में योगदान की गई कुल अवधि (वर्षों में) होती है।कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें:जल्दी निकासी (Early Withdrawal): यदि आप 50 साल की उम्र के बाद और 58 साल से पहले पेंशन निकालते हैं, तो आपकी पेंशन की राशि कम हो जाती है।दिव्यांगता पेंशन (Disability Pension): यदि किसी सदस्य की ड्यूटी के दौरान विकलांगता के कारण मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को विशेष नियमों के तहत पेंशन मिल सकती है।विधवा/विधुर पेंशन (Widow/Widower Pension): यदि पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को पेंशन का एक हिस्सा मिलता है।बच्चों के लिए पेंशन: यदि पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है और जीवनसाथी भी नहीं है, तो बच्चों को भी एक निश्चित आयु तक पेंशन मिल सकती है।EPFO से जुड़ी जानकारी:EPFO अपने सदस्यों को उनके पेंशन खाते से संबंधित जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। आप EPFO की वेबसाइट या उमंग ऐप (UMANG App) के जरिए अपनी पेंशन पासबुक और अन्य विवरण देख सकते हैं।
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