सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जंगल की भूमि पर अवैध कब्जे की जांच के लिए दिए निर्देश
Gyanhigyan January 06, 2026 12:42 PM
सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिए.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को अवैध निर्माणों की पहचान करने के लिए एक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है, जिसमें एक साइट मैप भी शामिल होगा। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ द्वारा जारी किया गया है।

22 दिसंबर को, पीठ ने उत्तराखंड में वन भूमि पर अतिक्रमण की गंभीरता को लेकर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने संकेत दिया कि राज्य सरकार की वन भूमि की सुरक्षा में विफलता की जांच के लिए स्वतः संज्ञान कार्यवाही का दायरा बढ़ाया जाएगा। पीठ ने कहा कि राज्य के अधिकारियों ने भूमि हड़पने वालों के साथ मिलकर पहले सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की अनुमति दी और फिर अदालत के आदेशों का सहारा लेकर खुद को बचाने की कोशिश की।

अधिकारियों की लापरवाही

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राज्य के अधिकारियों ने इस मुद्दे को लगातार नजरअंदाज किया है, जो भूमि हड़पने वालों के साथ मिलीभगत का संकेत देता है। पीठ ने यह जानने की इच्छा जताई कि अतिक्रमण की सीमा क्या है और क्या अधिकारियों का इसमें कोई समर्थन था। यह निर्देश अनीता कांडपाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए गए।

2866 एकड़ भूमि पर कब्जा

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि लगभग 2866 एकड़ सरकारी वन भूमि पर निजी व्यक्तियों का कब्जा है। रिपोर्ट के अनुसार, इस भूमि का एक हिस्सा ऋषिकेश में पशुलोक सेवा समिति को पट्टे पर दिया गया था, जिसने अपने सदस्यों को भूखंड आवंटित किए। हालांकि, समिति और उसके सदस्यों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, जो बाद में एक समझौते में समाप्त हुआ, जिसे कोर्ट ने मिलीभगत वाला फैसला माना।

सरकार की चुप्पी पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उत्तराखंड सरकार और उसके अधिकारी चुपचाप दर्शक बने रहे, जबकि जंगल की भूमि पर व्यवस्थित तरीके से कब्जा किया जा रहा था।' कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के अधिकारियों ने भूमि हड़पने वालों के साथ मिलकर पहले सरकारी भूमि पर कब्जा होने दिया और फिर कोर्ट के आदेशों के पीछे छिपने की कोशिश की।


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