राजा भैया को घरेलू हिंसा मामले में दिल्ली कोर्ट से राहत, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट खारिज
TV9 Bharatvarsh February 04, 2026 09:42 AM

उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भैया’ को उनकी पत्नी भानवी सिंह द्वारा दर्ज घरेलाई हिंसा के मामले में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है.

राउज़ एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मामला समय सीमा के बाहर है और पुराने आरोपों को फिर से उठाने के लिए आपराधिक कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

कोर्ट ने नोट किया कि राजा भैया और भानवी सिंह साल 2017 से 2025 तक अलग रह रहे थे, जबकि एफआईआर मार्च 2025 में दर्ज की गई थी. चूंकि हाल के समय में क्रूरता की कोई घटना नहीं हुई, इसलिए चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता.

पुलिस की चार्जशीट में दी गई थी यह दलील

दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में भी आईपीसी की धारा 498ए के तहत समय सीमा का उल्लंघन और प्राथमिक सबूतों (प्रथम दृष्टया साक्ष्य) की कमी का हवाला दिया गया था. पत्नी भानवी सिंह ने घरेलू हिंसा के आरोप में मार्च 2025 में दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी.

क्या है राजा भैया का पत्नी से विवाद?

राजा भैया और भानवी सिंह की शादी 1994-1995 के आसपास हुई थी. दोनों के बीच सालों से तनाव और आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं. 2023 में शुरुआत का बड़ा मोड़ आया, जब राजा भैया ने दिल्ली के साकेत फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की, जिसमें पत्नी पर क्रूरता और परित्याग का आरोप लगाया.

मार्च 2025 में FIR में भानवी सिंह ने दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव थाने में IPC धारा 498A (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता) के तहत FIR दर्ज कराई. उन्होंने पुरानी हिंसा, शारीरिक चोटें और मानसिक आघात का दावा किया. दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की.

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