दिल्ली में किस गलती पर कितने रुपये का कटता है चालान? एक क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट
कविता गाडरी February 13, 2026 10:12 PM

दिल्ली की सड़कों पर वाहन चलाना अब सिर्फ ट्रैफिक से जूझने भर की बात नहीं रह गई है, बल्कि नियमों की पूरी जानकारी रखना भी उतना ही जरूरी हो गया है. राजधानी में ट्रैफिक पुलिस ने नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा रखी है और छोटी से छोटी लापरवाही पर भी भारी चालान काटे जा रहे हैं. कई बार लोग यह मान लेते हैं कि सिर्फ ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप या ड्रंक ड्राइविंग ही बड़े अपराध है, लेकिन हकीकत यह है की सीट बेल्ट न पहनना, मोबाइल पर बात करना, स्टॉप लाइन पार करना या डॉक्यूमेंट साथ न रखना भी जेब पर भारी पड़ सकता है. दरअसल 1 सितंबर 2019 से संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद जुर्माने की रकम में बड़ा इजाफा हुआ है. वहीं दिल्ली उन राज्य में शामिल है, जहां चालान की दरें कम नहीं की गई है. ऐसे में अगर आप रोजाना कार, बाइक या कमर्शियल वाहन लेकर सड़क पर निकलते हैं तो यह जानना बहुत जरूरी है कि किस नियम के उल्लंघन पर कितने रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में किस गलती पर कितने रुपये का चालान कटता है.

बिना लाइसेंस, इंश्योरेंस या रजिस्ट्रेशन के चालान

  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दिल्ली में वाहन चलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगता है.
  • वहीं बिना वैध इंश्योरेंस वाहन चलाने पर पहली बार 2000 रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर 4000 रुपये तक का जुर्माना या सजा हो सकती है.
  • बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाने पर 5000 रुपये दोबारा अपराध करने पर 10,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
  • बिना परमिट के वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है.

शराब पीकर या खतरनाक ड्राइविंग पर चालान

  • ड्रंक ड्राइविंग पर दिल्ली में 10,000 रुपये तक का जुर्माना और कोर्ट चालान भरना होता है.
  • खतरनाक ड्राइविंग या रेड लाइट जंप करने पर 1000 से 5000  रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने से 1 साल तक की सजा हो सकती है.
  • ओवरस्पीडिंग पर हल्के मोटर वाहन के लिए 1000 से 2000 और भारी वाहन के लिए 2000 से 4000 तक जुर्माना लगाया जाता है.
  • रेसिंग या तेज रफ्तार के साथ लापरवाही करने पर 5000 और दोबारा अपराध करने पर 10,000 रुपये तक जुर्माना या फिर जेल हो सकती है.

सीट बेल्ट हेलमेट और मोबाइल को लेकर चालान नियम

  • सीट बेल्ट न पहनने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, आगे ही नहीं पीछे की सीट पर बैठे यात्री के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य है.
  • वहीं बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर 1000 रुपये तक चालान और लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई हो सकती है.
  • इसके अलावा ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करने पर 5000 रुपये तक का चालान कट सकता है.
  • फायर ब्रिगेड जैसे इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना और सजा का प्रावधान है.

प्रदूषण और डॉक्यूमेंट से जुड़े नियम

  • बिना वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के वाहन चलाने पर 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
  • ज्यादा धुंआ छोड़ने पर 10,000 रुपये तक की कार्रवाई हो सकती है.
  • एचएसआरपी नंबर प्लेट या कलर कोडेड स्टीकर न होने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

दो पहिया और नाबालिग ड्राइविंग पर चालान नियम

  • दो लोगों से ज्यादा सवारी बैठाने पर 200 रुपये तक का जुर्माना और लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया है.
  • इसके अलावा नाबालिग के वाहन चलाने पर 25,000 हजार रुपये का जुर्माना, वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल और वाहन मालिक को 3 साल तक की सजा हो सकती है.
  • स्टॉप लाइन या जेब्रा लाइन क्रॉसिंग पर 5000 रुपये का जुर्माना हो सकता है.
  • ड्यूटी पर पुलिसकर्मी के निर्देश न मानने पर 2000 रुपये तक का चालान हो सकता है.
  • वहीं गलत पार्किंग हाई बीम का गलत इस्तेमाल या नंबर प्लेट में गड़बड़ी जैसे मामलों में 500 रुपये तक का चालान हो सकता है.

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