उत्तराखंड: बनभूलपुरा हिंसा मामले में Supreme Court ने आरोपियों की जमानत रद्द की
Indias News Hindi May 06, 2026 04:42 AM

नैनीताल, 5 मई . उत्तराखंड के बनभूलपुरा में फरवरी 2024 में हुई हिंसा के आरोपियों की जमानत Supreme Court ने रद्द कर दी है.

नैनीताल हाईकोर्ट ने आरोपी जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब को जमानत दी थी. इसके बाद उत्तराखंड Government ने हाईकोर्ट के फैसले को Supreme Court में चुनौती दी थी. सुनवाई के बाद Supreme Court ने आरोपियों की जमानत खारिज कर दी.

Supreme Court ने आरोपियों को दो हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है.

बता दें कि बनभूलपुरा क्षेत्र में फरवरी 2024 को रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान आगजनी, हिंसा और Police स्टेशन सहित सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया था. Police ने इस मामले में मुख्य आरोपी जावेद सिद्दीकी समेत अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी.

Police के मुताबिक, इस घटना में पेट्रोल बम और हथियारों का इस्तेमाल किया गया था. पिछले महीने उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आरोपियों को डिफॉल्ट बेल दे दी थी.

Supreme Court ने माना कि जांच एजेंसी ने जांच के लिए जो समय बढ़ाने का कोर्ट से लिया था वो गलत नहीं था. Supreme Court ने कहा कि आरोपी नियमित जमानत की अर्जी निचली अदालत में दाखिल कर सकते हैं.

डीकेपी/

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