सेलिना जेटली ने अपने पति पीटर हाग के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। शुक्रवार को मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई इस एफआईआर में हाग पर क्रूरता, शारीरिक हमला, आपराधिक धमकी और लगातार उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। यह मामला भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85, 115, 351 और 352 के तहत दर्ज किया गया है।
इससे पहले भी पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुंबई पुलिस ने पीटर हाग के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया।
पिछले साल, सेलिना जेटली ने मुंबई के अंधेरी कोर्ट में अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2025 की धारा 23 के तहत अंतरिम और एकतरफा राहत की मांग की थी।
सेलिना ने 50 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है, साथ ही आय के अवसरों के नुकसान और संपत्ति से जुड़े दावों के लिए अतिरिक्त मुआवज़े की भी मांग की है। कोर्ट ने इस मामले की जांच की और पिछले साल दिसंबर में हाग को एक कानूनी नोटिस जारी किया।
अपनी शिकायत में, सेलिना ने आरोप लगाया कि पीटर हाग ने जानबूझकर उनके काम के अवसरों को सीमित किया और विभिन्न बहानों से उन्हें काम करने से रोका। इससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मसम्मान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
उन्होंने यह भी कहा कि जब वह भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर दौर से गुजर रही थीं, तब पीटर ने उन पर दबाव डालकर मुंबई में उनके घर का मालिकाना हक अपने नाम करने के लिए मजबूर किया।
सेलिना के अनुसार, हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें ऑस्ट्रिया में अपना घर छोड़कर अपने बच्चों के बिना भारत लौटना पड़ा। तब से, उनका दावा है कि उन्हें अपने बच्चों से ठीक से मिलने नहीं दिया जा रहा है।