Cooking Oil New Rules: तेल कंपनियों की अब नहीं चलेगी चालाकी! बदल गए आपके किचन के नियम, ऐसे बचेंगे आपके हजारों रुपये
et June 07, 2026 01:42 PM
रसोई के बजट को लेकर हमेशा परेशान रहने वाले आम उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने खाने के तेल को बेचने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब कंपनियां अपनी मर्जी से किसी भी साइज का पैकेट बनाकर बाजार में नहीं बेच सकेंगी।
अक्सर कंपनियां 850ml या 920ml जैसे साइज के पैकेट बेचती थीं, जिससे ग्राहक सही कीमत का अंदाजा नहीं लगा पाते थे। सरकार ने इस चालाकी को रोकने के लिए सिर्फ 9 फिक्स साइज तय कर दिए हैं और कंपनियों को बदलाव के लिए 3 महीने का समय दिया है।
अब सिर्फ इन 9 साइज में मिलेगा तेल
नए नियम के अनुसार अब बाजार में सिर्फ ये 9 साइज ही बिकेंगे, 200 ml/g, 500 ml/g, 1 लीटर/kg, 2 लीटर/kg, 3 लीटर/kg, 4 लीटर/kg, 5 लीटर/kg, 15 लीटर/kg और 20 लीटर/kg।
हालांकि गरीब और मध्यम वर्ग की सहूलियत के लिए 200 मिलीलीटर से छोटे पाउच को इस नियम से छूट दी गई है, ताकि सस्ते छोटे पैक बाजार में मिलते रहें। ये नियम सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, पाम और मूंगफली सहित सभी तरह के तेलों पर लागू होगा।
लीटर के साथ वजन लिखना भी जरूरी
अक्सर तेल के डिब्बों पर सिर्फ लीटर लिखा होता है, जिससे ग्राहक को असली वजन का पता नहीं चलता। सरकार ने अब साफ कह दिया है कि जो कंपनियां पैकेट पर वॉल्यूम लिखेंगी, उन्हें उसके साथ उसका असली वजन भी साफ-साफ लिखना होगा। बता दें कि इससे ग्राहकों को यह समझने में आसानी होगी कि वे किस कीमत पर कितना तेल खरीद रहे हैं।
ग्राहकों को फायदा
इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IVPA) के अध्यक्ष सुधाकर देसाई ने कहा कि पिछले तीन सालों से बाजार में अजीबोगरीब साइज के पैकेटों की बाढ़ आ गई थी, जिससे ग्राहक पूरी तरह कन्फ्यूज थे। सरकार के इस नए कदम से अब दुकान की अलमारियों पर सही साइज के पैकेट दिखेंगे, कन्फ्यूजन खत्म होगा और ग्राहकों को सही कीमत पर सामान मिलेगा।