अजमेरा ग्रुप के निवेशकों को वापस मिलेंगे 8.41 करोड़ रुपए, PMLA कोर्ट का बड़ा फैसला
TV9 Bharatvarsh June 13, 2026 09:42 AM

बेंगलुरु के अजमेरा ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीड़ित निवेशकों को बड़ी राहत मिली है. विशेष PMLA अदालत ने 8.41 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां उनके वैध दावेदारों और पीड़ितों को लौटाने का आदेश दिया है. ईडी की जांच में सामने आया था कि अजमेरा ग्रुप ने लोगों से अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया, लेकिन बाद में न तो वादा किया गया लाभ दिया और न ही मूल रकम लौटाई.

जांच के दौरान यह भी पता चला कि निवेशकों का पैसा कंपनी के निदेशकों और सहयोगियों के खातों में ट्रांसफर कर उससे कई चल-अचल संपत्तियां खरीदी गईं. ईडी ने मामले में कई संपत्तियां अटैच कर अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की थी.

संपत्तियां लौटाने पर ED ने नहीं जताई आपत्ति

बाद में पीड़ितों और वैध दावेदारों को उनका हक दिलाने के उद्देश्य से ईडी ने अदालत में संपत्तियां लौटाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई. ईडी की सिफारिश पर विशेष अदालत ने 9 जून 2026 को आदेश जारी कर 8.41 करोड़ रुपए की अटैच संपत्तियां पीड़ितों और वैध दावेदारों को वापस करने की अनुमति दे दी. इसे निवेशकों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

अंतरिम कुर्की आदेश जारी

बता दें कि ईडी की जांच में पता चला कि भारी मात्रा में धन अजमेरा ग्रुप के निदेशकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था और उसी धन का उपयोग उनके नाम पर विभिन्न संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया था. जांच के दौरान, ईडी ने एक अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया, जिसमें विभिन्न आरोपियों की कई चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया और बाद में विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की गई.

अचल संपत्तियों को वापस करने का आदेश

धन शोधन अपराध के पीड़ितों और वास्तविक दावेदारों को संपत्ति का मूलधन वापस दिलाने के उद्देश्य से पीएमएलए के तहत ईडी ने विशेष पीएमएलए न्यायालय के समक्ष कुर्क की गई संपत्ति को धन शोधन अपराध के पीड़ितों और वास्तविक दावेदारों को सौंपने के लिए कोई आपत्ति नहीं जताई. ईडी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दलीलों के आधार पर विशेष पीएमएलए न्यायालय ने 9 जून को एक आदेश पारित करते हुए धन शोधन अपराध के पीड़ितों और वैध दावेदारों को कुर्क की गई अचल संपत्तियों को वापस करने का आदेश दिया है.

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