ट्रंप की बर्थराइट सिटीजनशिप पर रोक की कोशिश नाकाम, US सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका
TV9 Bharatvarsh July 01, 2026 12:43 AM

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए, US सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूनाइटेड स्टेट्स में जन्मसिद्ध नागरिकता पर रोक लगाने की वाली उनकी कोशिश को खारिज कर दिया. यह अधिकार लंबे समय से अमेरिकी समाज का हिस्सा रहा है, जिससे इमिग्रेशन पर उनकी कार्रवाई में उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक को झटका लगा. 6-3 के फैसले से यह इस साल दूसरी बार हुआ है जब कोर्ट ने ट्रंप की किसी बड़ी पहल को अमान्य कर दिया है, इससे पहले फरवरी में उनके बड़े ग्लोबल टैरिफ को खत्म करने का फैसला लिया गया था.

रॉयटर्स न्यूज एंजेंसी के अनुसार जजों ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसने ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रोक दिया था, जिसमें US एजेंसियों को निर्देश दिया गया था कि वे यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुए उन बच्चों की नागरिकता को मान्यता न दें, जिनके माता-पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक या कानूनी परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, जिन्हें “ग्रीन कार्ड” होल्डर भी कहा जाता है.

ट्रंप के ऑर्डर को चुनौती देने वालों ने तर्क दिया कि यह US संविधान के 14वें अमेंडमेंट की भाषा का उल्लंघन करता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुए उन लोगों को नागरिकता देता है जो “उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं.”

कोर्ट ने ट्रंप के नागरिकता आदेश को खारिज किया

जजों ने सिविल वॉर के बाद अपनाए गए 14वें अमेंडमेंट और हाल के फेडरल कानूनों की लंबे समय से बनी समझ पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि देश में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति, बहुत कम अपवादों को छोड़कर, नागरिक है.

चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने अमेंडमेंट पर कांग्रेस की बहस का हवाला देते हुए कोर्ट के लिए लिखा, नागरिकता, तब और अब, अधिकार पाने का अधिकार था—हमारे राजनीतिक समुदाय में आजादी से हिस्सा लेने का. चौदहवें अमेंडमेंट को बनाने वालों ने यह वादा इस देश में पैदा हुए हर आज़ाद व्यक्ति तक बढ़ाया था, हम आज भी वह वादा निभाते हैं.

फिलहाल खबर अपडेट की जा रही है.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.