Bihar New Toll Tax Rule: बिहार में सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों की जेब ढीली होने वाली है. राज्य सरकार अब नेशनल हाईवे की तर्ज पर अब राज्य सरकार के स्वामित्व वाले स्टेट हाईवे, बड़े पुलों और बायपास पर भी टोल टैक्स वसूलेगी. इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है. यह फैसला सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षा में हुई मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में लिया गया.
किसे कितना देना होगा टोल टैक्स?नई व्यवस्था के तहत कार, जीप, छोटे व्यावसायिक वाहन, बस, ट्रक और मल्टी-एक्सल वाहनों के लिए अलग-अलग टोल टैक्स की दरें तय की गई हैं. हल्के वाहनों के लिए टोल 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर, जबकि बड़े ट्रकों और भारी वाहनों के लिए 6.65 से 8.10 रुपये प्रति किलोमीटर तक टोल टैक्स निर्धारित किया गया है.
हालांकि, फिलहाल किन स्टेट हाईवे और पुलों पर टोल वसूला जाएगा, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है. सरकार पहले सड़कों पर वाहनों की आवाजाही की रिपोर्ट तैयार कराएगी. रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किन मार्गों पर टोल प्लाजा स्थापित किए जाएंगे. भविष्य में बनने वाले एक्सप्रेसवे को भी इस व्यवस्था में शामिल किए जाने की संभावना है.
डिजिटल होगा टोल टैक्ससरकार ने टोल वसूली को पूरी तरह डिजिटल बनाने की भी तैयारी की है. फास्टैग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रक्रिया के जरिए शुल्क लिया जाएगा. बिना फास्टैग वाले वाहनों को अधिक टोल देना होगा, जबकि ओवरलोडेड वाहनों पर अतिरिक्त जुर्माना शुल्क लगाया जाएगा. स्थानीय और नियमित यात्रियों के लिए रियायती पास और मल्टीपल ट्रिप जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी.
कब से लागू होगी नई व्यवस्था?नई टोल व्यवस्था कब से लागू होगी, इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है. सड़कों के चयन और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार इसकी अधिसूचना जारी करेगी. फिलहाल कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य में टोल वसूली लागू करने की दिशा में औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है.
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