कई दिनों से पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का इंतज़ार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ज़रूरी और खुशी की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार के एक बड़े फैसले के बाद, काउंसिल ऑफ़ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) ने अब अपने योग्य कर्मचारियों को 'नेशनल पेंशन सिस्टम' (NPS) से फिर से 'ओल्ड पेंशन स्कीम' (OPS) चुनने का एक बड़ा ऑप्शन दिया है।
यह फैसला मुख्य रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जो अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर शामिल हुए थे। जिन कर्मचारियों ने 1 जनवरी, 2004 से पहले नौकरी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनकी नियुक्ति इस तारीख के बाद हुई, उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा। CSIR के इस कदम से अब दूसरी सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडीज़ के कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन का रास्ता साफ़ हो गया है।
केंद्र सरकार की पुरानी पेंशन स्कीम से जुड़े फैसले को अब काउंसिल ऑफ़ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) ने मंज़ूरी दे दी है। इससे अनुकंपा नियुक्ति के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। अनुकंपा नियुक्ति एक ऐसी नौकरी है जो किसी सरकारी कर्मचारी को सर्विस के दौरान मौत या परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर उसके डिपेंडेंट परिवार के सदस्यों को फाइनेंशियल मदद देने के लिए दी जाती है।
लेकिन पुरानी पेंशन को लेकर यह फैसला उन लोगों पर लागू होगा जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए अप्लाई किया था, लेकिन 1 जनवरी 2004 के बाद सर्विस में आए। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) लागू होने की वजह से उन्हें NPS में शामिल किया गया था। अब वे दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकेंगे।
अब केंद्र सरकार ने ऐसे एलिजिबल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन देने का फैसला किया है। CSIR ने 7 जुलाई 2026 को एक GR जारी करके इस फैसले को लागू करने का निर्देश दिया है। यह फैसला मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन्स के 22 जून 2026 के लेटर के मुताबिक लिया गया।
इससे पहले मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को OPS चुनने का मौका दिया था। जिनकी भर्ती प्रक्रिया 1 जनवरी 2004 से पहले शुरू हो गई थी, लेकिन नियुक्ति बाद में हुई थी। उस समय अनुकंपा नियुक्ति वाले कर्मचारियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अब यह सर्विस उपलब्ध करा दी गई है।