दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम ने किया हाईकोर्ट का रुख, जमानत पर सुनवाई आज
TV9 Bharatvarsh July 17, 2026 07:42 AM

फरवरी 2020 में दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में हुए दंगों के पीछे बड़ी साजिश के मामले में UAPA के आरोपी शरजील इमाम ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. शरजील इमाम की याचिका पर आज जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस विकास महाजन की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी.

दरअसल, 4 जुलाई को कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से मना करते हुए याचिका खारिज कर दी थी. शरजील ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि गुलफिशा फातिमा और सैयद इफ़्तिखार अंद्राबी का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बड़ी बेंच को भेज दिया है और इसलिए जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता, वह किसी भी आधार पर शरजील इमाम की ज़मानत अर्ज़ी पर विचार नहीं कर सकता.

कोर्ट ने कहा कि उनके पास इमाम को बेल देने से मना करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रोटेक्टेड गवाहों की जांच पूरी होने पर या उस ऑर्डर की तारीख से 1 साल खत्म होने पर, जो भी पहले हो, शरजील इमाम को जमानत देने के लिए अपनी रिक्वेस्ट को रिन्यू करने के लिए आजाद होंगे.

जमानत देने से मना करने के फैसले पर सवाल

दरअसल, उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के ऑर्डर पर रिव्यू के लिए अर्जी दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था. शरजील इमाम ने नियमित जमानत याचिका तब दायर की थी जब सुप्रीम कोर्ट की एक कोऑर्डिनेट बेंच ने उन्हें जमानत देने से मना करने के फैसले पर सवाल उठाया था. 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को बेल दी थी. हालांकि, कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से मना कर दिया था.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.