Traffic Challan Rules: भारत में ट्रैफिक नियम को लेकर अब सरकार बहुत सख्त हो गई है. जिसके चलते अब रोड पर निकलने से पहले ट्रैफिक नियमों का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है. ज्यादातर लोग जानते हैं कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना या बिना सीटबेल्ट के कार चलाने से ही चालान कटता है.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोजाना ड्राइविंग के दौरान की जाने वाली कई ऐसी अनजानी गलतियां भी हैं. जिनके चलते ट्रैफिक पुलिस आपका भारी-भरकम चालान काट सकती है. सिर्फ हेलमेट न पहनना ही एकमात्र नियम नहीं है. तो चलिए जानते हैं गाड़ियों के इस्तेमाल से जुड़ी ऐसी ही 5 आम गलतियों के बारे में जो आपकी जेब ढीली कर सकती हैं.
बता दें कि, आजकल कई लोग अपनी बाइक या कार पर स्टाइल में फैंसी नंबर प्लेट लगवा लेते हैं या फिर कैमरों से बचने के लिए नंबर प्लेट को मोड़ देते हैं. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होना और उसका साफ दिखना अनिवार्य है. अगर नंबर प्लेट पर नंबर ठीक से नजर नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए आपका बड़ा चालान कट सकता है.
दोपहिया वाहन चलाते समय अगर आपने हवाई चप्पल, फ्लिप-फ्लॉप या बिना हील वाले ढीले फुटवियर पहने हैं. तो भी ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है. नियम के मुताबिक दोपहिया चलाते वक्त पैर पूरी तरह से ढके होने चाहिए और जूते पहने होने चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि चप्पल से ब्रेक लगाने या गियर बदलने में पैर फिसलने का खतरा रहता है.
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बता दें कि, गाड़ी चलाते वक्त हद से ज्यादा तेज आवाज में गाने सुनना न सिर्फ आपका ध्यान भटकाता है. बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों के लिए भी खतरनाक है. साइलेंस जोन में तेज हॉर्न बजाना या कार के अंदर ऐसा म्यूजिक सिस्टम बजाना जिससे बाहर का ट्रैफिक साउंड सुनाई न दे नियम का उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए पुलिस आपका जुर्माना कर सकती है.
रात के समय शहर के अंदर लगातार हाई बीम हेडलाइट का इस्तेमाल करना ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है. हाई बीम से सामने से आ रहे चालकों की आंखों में तेज रोशनी पड़ती है. जिससे दुर्घटना का अंदेशा बढ़ जाता है. शहर की रोशनी वाली सड़कों पर आपको लो बीम का ही इस्तेमाल करना चाहिए वर्ना पकड़े जाने पर चालान कट सकता सकता है.
अगर सड़क पर पीछे से एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसी कोई इमरजेंसी गाड़ियां आ रही हैं और आप उन्हें रास्ता नहीं देते तो यह एक बेहद गंभीर अपराध है. नए ट्रैफिक नियमों के तहत आपातकालीन वाहनों का रास्ता रोकने या उन्हें साइड न देने पर 10,000 रुपये तक का भारी चालान कट सकता है.
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