दिल्ली लक्ष्मी योजना शुरू होने के एक दिन बाद ही 1.45 लाख से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कर लिया. रविवार रात 10 बजे तक 1,47,215 रजिस्ट्रेशन पूरे हो चुके थे. वहीं 10,286 एप्लीकेशन जमा हो गए थे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया था. इस योजना में पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे. सरकार ने शहर की इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये रखे हैं.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट ने इस हफ्ते ही इस योजना को मंजूरी दी. ये योजना विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बड़ा वादा था. इस योजना के लिए 21 से 60 साल की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं. इनमें वही महिलाएं शामिल होंगी, जिनके परिवार की सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपये तक हो.
कौन नहीं कर सकता अप्लाई?ऐसी महिला जो पहले से किसी और सरकारी मदद या पेंशन ले रही हैं. या फिर वो महिलाएं जो टैक्स देने की क्षमता रखती हैं. ऐसी कोई महिला जो सरकारी कर्मचारी हों. तीन से ज्यादा बच्चे वाली महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी. वहीं जिनके घर में सालाना 2,400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च हो रही है, वो भी इसमें आप्लाई नहीं कर सकेंगी.
ऐसी महिलाएं, जिनके पास चार पहिया गाड़ी है. साथ ही जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है, वो भी इसके लिए योग्य नहीं होंगी. साथ ही जिनका आपराधिक रिकॉर्ड हो वो भी आवेदन के योग्य नहीं होंगी.आवेदन करने के लिए अपने क्षेत्र के सांसद या विधायक की सिफारिश चाहिए होगी.
पैसे कैसे मिलेंगे?महिलाओं के लिए हर महीने 2,500 रुपये में से 1,500 रुपये तीन साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा रहेंगे. इनमें से 1,000 रुपये सीधे महिला के खाते में आ जाएंगे.
इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरतदिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने हेतु कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे. इनमें आधार कार्ड, दिल्ली वोटर आईडी कार्ड, आवेदक की फोटो और हस्ताक्षर तथा चुनाव क्षेत्र के सांसद या विधायक का सिफारिश पत्र (एंडोर्समेंट लेटर) शामिल हैं. इसके अलावा 10 साल का निवास प्रमाण देना होगा, जिसके लिए दिल्ली वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली मीटर का बिल या गैस कनेक्शन का बिल/रसीद में से कोई एक डॉक्यूमेंट पर्याप्त होगा. उम्र के सबूत के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना होगा.