आज की बढ़ती महंगाई में 9 टू 5 की नौकरी करने से एक आदमी के लिए अपना परिवार चलाना मुश्किल है. 20-25 हजार की नौकरी में घर चलाने के साथ ही भविष्य के लिए सेविंग करना भी जरूरी है. ऐसे में कई लोग अपने पैसे बैंक में FD करवाते हैं तो वहीं कई लोग पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में निवेश करते हैं. इसके अलावा, कई सारे लोग सहारा की कोऑपरेटिव सोसायटी में भी पैसे जमा करते हैं.
अगर आपने भी अपने पैसे सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा किए थे और अब रिफंड के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. लेकिन आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेज से जुड़ी जानकारी रखना जरूरी है.
रिफंड के लिए इन दस्तावेजों को रखें तैयार
बता दें कि जिन लोगों ने सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसायटी में पैसे जमा किए थे और अब रिफंड के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो वे लोग CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इससे पहले इन दस्तावेजों को अपने पास तैयार रखें.
आधार से लिंक बैंक अकाउंट
इसके अलावा आपके रिफंड के पैसे उसी बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे, जो आपके आधार कार्ड से लिंक है. इसलिए जब आप क्लेम के लिए आवेदन करें तो उससे पहले ही चेक कर लें कि आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं.
आधार कार्ड
आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड उसके चालू मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए, क्योंकि क्लेम के प्रोसेस के दौरान इसी नंबर पर OTP आएगा, जिसकी मदद से वेरिफिकेशन पूरा किया जाता है.
पैन कार्ड
आप रिफंड के लिए क्लेम करने वाले हैं और उसकी रकम 50,000 रुपये है या फिर उससे ज्यादा है तो आपको पैन कार्ड देना होगा.
मेंबरशिप नंबर
रिफंड के लिए क्लेम करने के दौरान आपको सहारा सोसायटी का मेंबरशिप नंबर की भी जरूरत पड़ेगी. मेंबरशिप नंबर आपके पासबुक या फिर जमा की रसीय में लिखा होता है.
कुछ जरूरी दस्तावेज
इसके साथ ही आपके पास निवेश से जुड़े ओरिजिनल बॉन्ड, सर्टिफिकेट या फिर पासबुक होनी जरूरी है. इसकी मदद से जमा की गई राशि से जुड़ी जानकारी दी जा सकेगी.
डिपॉजिट अकाउंट नंबर
इसके अलावा आपने जिस अकाउंट में निवेश किया था, उससे जुड़ा डिपॉजिट अकाउंट नंबर भी आवेदन के समय जरूरी होगा.
फोटो और साइन
रिफंड के लिए आवेदन पूरा करने के लिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी और इसके अलावा साइन की भी जरूरत पड़ेगी.
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जमाकर्ता की मृत्यु हो जाए तो क्या करें?
अगर जमाकर्ता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी जगह पर कानूनी नॉमिनी या उत्तराधिकारी रिफंड के लिए क्लेम कर रहे हैं तो उनके लिए इन दस्तावेजों के अलावा भी मृत्यु प्रमाण पत्र और भी कई दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है.
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