इस साल जुलाई में मुंबई पुलिस ने टीवी एक्टर रोहित चंदेल को 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस' (पॉक्सो) एक्ट के तहत केस में गिरफ्तार किया था. एक्टर पर 16 साल की लड़की का पीछा करने (स्टॉकिंग), उसे बार-बार कॉल करने, परेशान करने और मारपीट करने का आरोप हैं.
'पांड्या स्टोर' और 'काशीबाई बाजीराव बल्लाल' जैसे सीरियल में अपने किरदारों के लिए मशहूर रोहित चंदेल लगभग दो महीने जेल में रहे. वहीं रोहित को 11 सितंबर को जमानत मिली है. एक्टर अब बेल पर जेल से रिहा हुए हैं.
जेल से निकलने के बाद रोहित की पहली झलक आई सामने
घाटकोपर पुलिस स्टेशन में दर्ज पॉक्सो मामले में रोहित चंदेल कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद बेल पर रिहा किया गया. 29 साल के एक्टर को पंत नगर पुलिस ने 10 जुलाई को दहिसर स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था. वहीं जेल से निकलने के बाद अब रोहित चंदेल की पहली तस्वीर सामने आई है. उनके साथ उनकी वकील सवीना बेदी भी मौजूद थीं. वहीं रोहित के साथ उनके भाई मोहित भी नजर आए.

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रोहित चंदेल की चार्जशीट में गलती
इससे पहले, रोहित चंदेल को जमानत मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था क्योंकि केस से जुड़े कागजात में कुछ गलतियां थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चार्जशीट में उनके प्रोफेशन को 'एक्टर' के बजाय गलत तरीके से 'प्रोफेशनल' बताया गया था और उनका धर्म भी गलत लिखा गया था. उनके मेडिकल रिकॉर्ड में भी एक गलती थी. उसमें उनका मैरिटल स्टेटस 'मैरिड' (विवाहित) दिखाया गया था, जबकि एक्टर का कहना था कि वह सिंगल हैं।
नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप
गिरफ्तारी के बाद एक्टर को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया था. एफआईआरके मुताबिक, आरोपी ने नाबालिग लड़की के मना करने के बावजूद अपने पर्सनल नंबर और दूसरे मोबाइल नंबरों से उसे बार-बार कॉल किया।. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि 5 जुलाई को एक्टर ने एक हाउसिंग सोसाइटी के पास लड़की को रोका, उसका पीछा किया, उससे बहस की, गाली-गलौज की और कथित तौर पर मारपीट की.
पॉक्सो एक्ट के अलावा, रोहित पर भारतीय दंड संहिता (आपीसी) की धारा 78 और 115 (2) के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।.ये धाराएँ स्टॉकिंग और जानबूझकर नुकसान पहुंचाने से संबंधित हैं.