लोगों ने भवन निर्माण अनुमति नहीं मिलने के कारण अब आवेदन करना ही बन्द कर दिया एवं बिना अनुमति निर्माण कार्य चालु कर दिया है। जिला कलक्टर द्वारा कार्यावाहक आयुक्त के पद पर एक माह तक दीपक मित्तल के पास चार्ज था, लेकिन उनके द्वारा कोई भी ऑन लाइन पत्रावली निस्तारण नहीं की गई। वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी के पास नगर परिषद बूंदी का अतिरिक्त कार्यभार है, लेकिन उनके द्वारा भी पत्रावलियों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री के नाम भेजी गई शिकायत में बताया है कि 21 फरवरी 2024 को भवन निर्माण अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो संदीप कुमार के नाम से था, जिसका निस्तारण 8 माह बाद भी नहीं किया गया, इसी प्रकार 30 जून 2024 को संदीप कुमार द्वारा नाम परिवर्तन का प्रार्थना पत्र दिया था, जिसका भी निस्तारण नहीं किया गया है।
इसी प्रकार मनोज कुमार कुमावत द्वारा 12 अगस्त 2024 को नाम परिवर्तन का प्रार्थना पत्र दिया था जो भी समयावधि निकलने के पश्चात् निस्तारण नहीं किया गया है। भेती गई शिकायत में जिला कलक्टर को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गईभेजी गई शिकायत में नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी, पार्षद मनीष सिंह, त्रिलोक चंद एवं महावीर मीना ने सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करवा कर दोषी अधिकारी जिन्होंने अपने कार्यकाल में राजस्थान लोक सेवा अधिनियम का उल्लंघन किया है, उन पर जुर्माना लगाया जाए एवं कार्यवाही की जाएं। ऑन लाइन प्रकरणों का निस्तारण कर आम जनता को राहत पहुंचाई जाए।