EPFO पेंशन: EPFO पेंशनर्स और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन पाने वाले सदस्य अब किसी भी बैंक या उसकी शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और देशभर के 78 लाख से ज्यादा EPS पेंशनर्स को इस नई व्यवस्था का फायदा मिलेगा।
दरअसल, सितंबर में केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को मंजूरी दी थी, ताकि पेंशनभोगी देश में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकें। अक्टूबर में जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों में सीपीपीएस के पायलट प्रोजेक्ट के तहत 49,000 ईपीएस पेंशनभोगियों को 11 करोड़ रुपये की पेंशन दी गई और यह प्रक्रिया जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगी।
पेंशन का लाभ कैसे प्राप्त करें
CPPS के लागू होने के बाद पेंशनभोगियों को अब किसी भी शहर में जाने या बैंक/शाखा बदलने पर भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेंशनभोगी अब देशभर में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। पेंशन वितरण प्रणाली विकेंद्रीकृत है, जिसमें EPFO का प्रत्येक क्षेत्रीय या जोनल कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ समझौता करता है। CPPS के तहत यह व्यवस्था बदल जाएगी और पेंशनभोगियों को बैंक में बिना किसी सत्यापन प्रक्रिया के पेंशन मिल जाएगी। पेंशन का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा।
सीपीपीएस प्रणाली क्या है?
CPPS सिस्टम के तहत पूरे भारत में पेंशन वितरण सुचारू रूप से हो सकेगा। पेंशनभोगियों को अब कहीं भी जाने या अपना बैंक/शाखा बदलने पर PPO भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। यह खास तौर पर उन पेंशनभोगियों के लिए राहत की बात होगी जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृहनगर लौटते हैं। नई प्रणाली EPFO की चल रही IT आधुनिकीकरण परियोजना, सेंट्रलाइज्ड IT इनेबल्ड सिस्टम (CITES 2.01) का हिस्सा है और जनवरी 2025 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी। यह बदलाव 78 लाख EPS पेंशनभोगियों के लिए EPFO की सेवा में एक महत्वपूर्ण सुधार है।