नहीं बढ़ी ऑडिट ITR फाइलिंग की लास्ट डेट, अब पेनाल्टी के साथ देना होगा ब्याज, जानें पूरी डिटेल
नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए ऑडिट आईटीआर फाइल करने की तारीख में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. हालांकि यह इससे पहले ऑडिट आईटीआर फाइल करने की तारीख को 31 अक्टूबर 2024 से आगे बढ़ाकर 15 नवंबर 2024 किया गया था. लेकिन इस बार अभी तक आखिरी डेट के एक्सटेंड पर कोई जानकारी नहीं साझा की गई है. ऐसे में जिन टैक्सपेयर्स के ऑडिट रिपोर्ट के साथ आईटीआर दाखिल करना जरूरी था, अब वे नहीं फाइल कर सकते हैं और उन्हें पेनल्टी और ब्याज का सामना करना पड़ेगा. इन टैक्स पेयर्स के लिए ऑडिट आईटीआर जरूरी ITR फाइल करने की यह लास्ट डेट उन टैक्सपेयर्स के लिए थी जिनके अकाउंट का ऑडिट इनकम टैक्स एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) एक्ट या सहकारी समितियों के एक्ट के तहत जरूरी था. इनमें कंपनियां, फर्में, और अन्य संगठन शामिल हैं, जिनके लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना जरूरी होता है. इसके अलावा, जिन कंपनियों के पास स्पेसफिक डोमैस्टिक ट्रांजैक्शन या ट्रांसफर प्राइसिंग ट्रांजेक्शन नहीं थे, उन्हें भी 15 नवम्बर तक अपना रिटर्न दाखिल करना था. डेट मिस होने के बाद क्या करें? अगर आपको भी ऑडिट रिपोर्ट के साथ आईटीआर दाखिल करना था और आपने 15 नवम्बर तक अपना ITR फाइल नहीं किया है, तो आप "बिलेटेड ITR" फाइल कर सकते हैं. हालांकि आपको देर से दाखिल किए गए रिटर्न पर पेनल्टी और ब्याज देना पड़ेगा. पेनल्टी की राशि 5,000 रुपये तक हो सकती है, जो आपकी टैक्सेबल इनकम पर निर्भर करेगी. इसके अलावा, आपको धारा 234A और 234B के तहत ब्याज भी देना पड़ेगा. इसके अलावा, अगर आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सही समय पर फाइल की थी, लेकिन ITR फाइल करना भूल गए हैं, तो न सिर्फ पेनल्टी और ब्याज लगेगा, बल्कि आपको भविष्य में होने वाले नुकसान (losses) को अगले सालों में ट्रांसफर करने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप अपने अगले साल के आयकर रिटर्न में इन नुकसान का लाभ नहीं उठा सकेंगे. बिलेटेड ITR की लास्ट डेटबता दें कि अगर आपने 15 नवम्बर तक अपना ITR फाइल नहीं किया, तो आपके पास 31 दिसम्बर 2024 तक का समय है, लेकिन यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने समय पर अपना रिटर्न फाइल नहीं किया. इस स्थिति में, आपको बिलेटेड ITR फाइल करना होगा और इसके साथ पेनल्टी भी लगेगी. इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाले टैक्सपेयर्स के लिए ये है आखिरी तारीख वहीं, जिन टैक्सपेयर्स का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, उन्हें 30 नवम्बर 2024 तक अपना ITR फाइल कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए यह जरूरी है कि आपने 31 अक्टूबर तक अपना फॉर्म 3CEB जमा किया हो. अगर आपने यह फॉर्म समय पर नहीं भरा, तो आपको 1 लाख रुपये का जुर्माना और अतिरिक्त 2% जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा.