New Income Tax Slabs Declared By Nirmala Sitharaman In Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत स्लैब में भी किए बदलाव, जानिए यहां अब कितनी आय पर कितना टैक्स देना होगा
Newsroompost-Hindi February 01, 2025 07:42 PM

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 के भाषण में 12 लाख तक की सालाना आय को इनकम टैक्स से पूरी तरह मुक्त करने का बड़ा एलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट को भी 50000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए सालाना करने की घोषणा की। इससे मध्यम वर्ग, पेंशनर और नौकरीपेशा वर्ग को बड़ी राहत मिलने जा रही है। इसकी वजह ये है कि बीते साल यानी 2024 में महंगाई चरम पर रही है। साथ ही रेपो रेट न घटने के कारण लोन यानी कर्ज पर ईएमआई भी कम नहीं हुई। निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की नई रिजीम के तहत नए टैक्स स्लैब का भी एलान किया। आपको बताते हैं कि अब कितनी आय पर कितना इनकम टैक्स बनता है।

नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत नए टैक्स स्लैब में 4 लाख तक सालाना आय पर इनकम टैक्स शून्य रखा गया है। वहीं, 4 से 8 लाख तक की सालाना आय पर 5 फीसदी, 8 से 12 लाख तक की आय पर 10 फीसदी, 12 से 16 लाख की आय पर 15 फीसदी, 16 से 20 लाख की आय पर 20 फीसदी, 20 से 24 लाख तक सालाना आय पर 25 फीसदी और 24 लाख सालाना से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगले हफ्ते वो नया इनकम टैक्स बिल संसद में पेश करेंगी। इससे टैक्स देने वालों को आसानी होगी और टैक्स देने वालों की संख्या में भी इजाफा होगा।

अगर नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत पुराने कर स्लैब पर नजर डालें, तो 3 लाख तक की सालाना आय पर शून्य टैक्स था। वहीं, 3 से 7 लाख तक की आय पर 5 फीसदी, 7 से 10 लाख की आय पर 10 फीसदी, 10 से 12 लाख सालाना आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख की सालाना आय पर 20 फीसदी और 15 लाख सालाना से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स लग रहा था। इसके अलावा कई सरचार्ज और सेस भी देने होते थे। इस तरह अब नए टैक्स स्लैब के हिसाब से 12 लाख तक सालाना आय करने वाले नौकरीपेशा लोग और पेंशनर 80000 रुपए तक बचा सकेंगे। इस धन को वो बचत भी कर सकेंगे या खर्च करने में भी सक्षम रहेंगे।

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