लोकसभा में इनकम टैक्स बिल हुआ पेश, 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा
Webdunia Hindi February 14, 2025 02:42 AM

Income Tax Bill in Lok Sabha: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया और लोकसभा अध्यक्ष से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी को नए आयकर विधेयक (Income Tax Bill) को मंजूरी दी थी, जो 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। ALSO READ:

कुछ विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया : सदन में विधेयक पेश किए जाने का तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय समेत कुछ विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया। वित्तमंत्री ने सदस्यों की आपत्तियों के बीच विधेयक सदन में प्रस्तुत किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया। नया विधेयक प्रत्यक्ष कर कानून को समझने में आसान बनाने और कोई नया कर बोझ नहीं लगाने की एक कवायद है। इसमें प्रावधान और स्पष्टीकरण या कठिन वाक्य नहीं होंगे।ALSO READ:

बजट भाषण में की थी घोषणा : नए विधेयक की घोषणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में की थी। 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेने वाला नया आयकर विधेयक प्रत्यक्ष कर कानूनों को पढ़ने-समझने में आसान बनाएगा, अस्पष्टता दूर करेगा और मुकदमेबाजी को कम करेगा। नया अधिनियम उन सभी संशोधनों और धाराओं से मुक्त होगा जो अब प्रासंगिक नहीं हैं। साथ ही इसकी भाषा ऐसी होगी कि लोग इसे कर विशेषज्ञों की सहायता के बिना समझ सकेंगे।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta

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