Banswara में मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित 1.44 करोड़ की संपत्ति फ्रीज, दिसंबर में पिता-पुत्र को किया था गिरफ्तार
aapkarajasthan March 16, 2025 01:42 AM

जिला पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित करीब 1.44 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति फ्रीज कर दी है। उदयपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक राजेश मीना एवं जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त आरोपियों की सम्पत्तियों की आर्थिक जांच करने के निर्देश दिए गए। इस कार्रवाई के तहत खमेरा पुलिस थाने के थानाधिकारी रमेश चंद्र सेन को विशेष जिम्मेदारी दी गई।

जानकारी के अनुसार 5 दिसंबर को लोहारिया थाना प्रभारी शिशुपाल सिंह ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 1 किलो 223 ग्राम अफीम जब्त की थी। इस मामले में अभिषेक शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा निवासी बोरी, रठांजना थाना, प्रतापगढ़ के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान आरोपी अभिषेक शर्मा और उसके पिता सुरेश शर्मा पुत्र गोरधन शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अग्रवाल ने दोनों आरोपियों की अवैध सम्पत्तियों के आर्थिक पहलुओं की जांच के लिए खमेरा थानाधिकारी सेन के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की। टीम ने अभिषेक शर्मा और सुरेश शर्मा द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों की पहचान की और उन्हें सूचीबद्ध किया। जांच में पता चला कि अभिषेक शर्मा, सुरेश शर्मा और कांता देवी (सुरेश शर्मा की पत्नी) के नाम पर प्रतापगढ़ में भूमि आरजी संख्या 206/1212, रकबा 0.21 हेक्टेयर पर एक व्यावसायिक रिसॉर्ट बनाया गया था। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि इन संपत्तियों का बाजार मूल्य करीब 10 लाख रुपये है। यह 1.44 करोड़ है।

वित्तीय जांच के बाद, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68एफ(1) के तहत संपत्ति को फ्रीज करने का प्रस्ताव सक्षम अधिकारी एवं प्रशासक, साफेमा (एफओपी) एवं एनडीपीएस अधिनियम, नई दिल्ली को भेजा गया। अधिकारियों ने दोनों आरोपियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। सुनवाई के बाद, 25 फरवरी, 2025 को परिसंपत्तियों को फ्रीज करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद बुधवार को खमेरा थाने के अधिकारी सेन ने आरोपियों की संपत्ति फ्रीज करने का बोर्ड लगा दिया।

© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.