झगड़ा करके मायके चली गई पत्नी तो बौखलाया पति, रात में शराब पीकर पहुंचा घर और सगी बेटी से बना लिया संबंध ﹘
Himachali Khabar Hindi April 03, 2025 10:42 AM

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक अदालत ने अपनी सगी बेटी से रेप करने के मामले में आरोपी पिता को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न करने, गाली-गलौज और धमकाने के आरोप में पिता को दोषी पाया।

अगर आरोपी जुर्माना नहीं दे पाया तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

जानिए पूरा मामला

अभियोजन पक्ष का कहना है कि सारनाथ थाना क्षेत्र के दानियालपुर निवासी आरोपी अनुराग गुप्ता की पत्नी की 2010 में मौत हो गई थी। बाद में उसने दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी से जन्मी 13 वर्षीय बेटी के साथ दुराचार न हो, इसके लिए उसकी मौसी ने उसका पालन-पोषण शुरू कर दिया। बाद में नाबालिग बेटी को उसका पिता जबरदस्ती अपने साथ वापस ले गया।

नशे में टुल्ल था पिता

पिता के घर पर रहने के दौरान 30 मार्च 2019 को आरोपी की अपनी दूसरी पत्नी से लड़ाई हो गई। गुस्से में वह अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। उस रात आरोपी शराब पीकर घर आया और नशे में अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। लड़की चिल्लाई लेकिन उसे बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। पिता ने उसके साथ बलात्कार किया। बाद में लड़की ने पूरी बात अपनी मौसी को बताई। 2 अप्रैल 2019 को सारनाथ थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले में सजा का ऐलान अब किया गया है।

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