पीपीएफ खातों में नॉमिनी का नाम अपडेट करने के लिए नहीं लगेगा कोई शुल्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
Varsha Saini April 03, 2025 05:45 PM

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट के जरिए कहा कि पीपीएफ खातों में नॉमिनी के नाम अपडेट करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘एक्स’ पर लिखा कि, “हाल ही में मुझे सूचित किया गया कि पीपीएफ खातों में नामांकित व्यक्ति के विवरण को अपडेट/संशोधित करने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा शुल्क लगाया जा रहा है। पीपीएफ खातों के लिए नामांकित व्यक्ति के अपडेट पर किसी भी शुल्क को हटाने के लिए राजपत्र अधिसूचना 02/4/25 के माध्यम से सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं।

उन्होंने आगे लिखा, “हाल ही में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 जमाकर्ताओं के पैसे, सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए सामान और सुरक्षा लॉकर के भुगतान के लिए 4 व्यक्तियों तक के नामांकन की अनुमति देता है।”

हाल ही में अपने 7.5 करोड़ सदस्यों के ‘जीवन को आसान बनाने’ के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अग्रिम दावे के ऑटो सेटलमेंट (एएसएसी) की सीमा को वर्तमान में 1 लाख रुपये से पांच गुना बढ़ाने का फैसला किया है, सूत्रों ने एएनआई को बताया।

सूत्रों के अनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने 2025 में सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। पिछले सप्ताह केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की कार्यकारी समिति (ईसी) की 113वीं बैठक आयोजित की गई।

यहां एक्स पोस्ट पढ़ें:

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