Indian Railways: भारत में एक विशाल रेलवे नेटवर्क है। जब हम वैश्विक स्तर पर रेलवे नेटवर्क की बात करते हैं, तो भारतीय रेलवे चौथे स्थान पर आता है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में भारतीय रेलवे अग्रणी है। इसलिए, यात्रियों के लिए कई नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है।
रेलवे के नियमों के अनुसार, स्टोव, गैस सिलेंडर, ज्वलनशील रसायन, पटाखे, तेजाब, दुर्गंधयुक्त वस्तुएं जैसे चमड़ा, ग्रीस, सिगरेट और बारूद को ट्रेन में ले जाना सख्त मना है। इसके अलावा, कुछ फलों को भी ले जाने पर प्रतिबंध है, और नियमों का उल्लंघन करने पर यात्रियों को दंड का सामना करना पड़ सकता है।
यदि कोई यात्री ट्रेन में शराब लेकर जाता है और पकड़ा जाता है, तो रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। नशे की हालत में उपद्रव करने पर उसका टिकट रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा, रेलवे पास धारक का पास भी रद्द किया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर यात्री को 6 महीने तक की जेल और ₹500 का जुर्माना भी हो सकता है।
रेलवे नियमों के अनुसार, यात्री ट्रंक, सूटकेस, और बॉक्स ले जा सकते हैं, जिनका आकार 100 सेंटीमीटर * 60 सेंटीमीटर * 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि कोई यात्री अपने पालतू जानवर को ले जाना चाहता है, तो इसके लिए अलग नियम हैं।
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, सूखे नारियल को ट्रेन में ले जाना प्रतिबंधित है। इसका बाहरी हिस्सा ज्वलनशील माना जाता है, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, यात्रियों को सूखे नारियल के अलावा अन्य सभी फलों को ले जाने की अनुमति है।
भारतीय रेलवे द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। यदि कोई यात्री प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में ₹1000 का जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है। यदि किसी प्रतिबंधित सामान के कारण रेलवे संपत्ति को नुकसान होता है, तो उसका खर्च भी दोषी यात्री को उठाना होगा।