बैंक नोटिस: अगर आपका बैंक में खाता है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम हो सकती है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने ग्राहकों को समय-समय पर KYC अपडेट कराने के लिए स्पष्ट और चरणबद्ध नोटिस भेजें. यह निर्णय ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने और KYC प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है.
नए नियमों के तहत अब बैंक और वित्तीय संस्थान को KYC की नियत तिथि से पहले कम से कम 3 नोटिस भेजने होंगे. इनमें से एक नोटिस अनिवार्य रूप से डाक या पत्र के माध्यम से होना चाहिए. यदि ग्राहक निर्धारित समय में KYC अपडेट नहीं करता है, तो बैंक तीन रिमाइंडर नोटिस और भेजेगा.
अगर आपकी KYC जानकारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, या सिर्फ पता बदला है, तो भी आपको इसकी घोषणा बैंक को देनी होगी. इसके लिए आप बैंक मित्र (BC) की सहायता से एक घोषणा पत्र देकर KYC अपडेट करा सकते हैं. यह प्रक्रिया भी अब पहले से कहीं ज्यादा सरल और सुलभ कर दी गई है.
RBI के अनुसार, खाताधारकों को KYC अपडेट की अंतिम तिथि 30 जून 2026 या फिर अगले एक साल के भीतर पूरी करनी होगी (जो भी पहले हो). यदि ग्राहक यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं करते हैं, तो उनके खाते को निष्क्रिय या फ्रीज भी किया जा सकता है.
RBI ने स्पष्ट किया है कि सभी बैंक और संस्थान उन सभी KYC नोटिस, रिमाइंडर और ग्राहक की प्रतिक्रिया को अपने पास रिकॉर्ड के रूप में संजोकर रखें. यह नियम किसी भी विवाद या ग्राहकी शिकायत की स्थिति में साक्ष्य के रूप में काम आएगा.
अगर किसी ग्राहक की केवल पता बदलने की सूचना है, तो वह भी एक घोषणा पत्र के माध्यम से अपडेट की जा सकती है. इससे ग्राहकों को बार-बार दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
RBI का यह प्रयास ग्राहकों को समय पर जागरूक करना, उनकी सुविधा बढ़ाना और KYC प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है. साथ ही बैंकिंग प्रणाली को डिजिटल और जवाबदेह बनाना भी इस नीति का हिस्सा है.