सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर एक बड़ा झटका दिया है. इस याचिका में मोदी ने मांग की थी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के उल्लंघन में ईडी की तरफ से उन पर लगाये गये 10.65 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान BCCI करेगा. उन्होंने तर्क दिया कि उस समय के BCCI उपाध्यक्ष होने के नाते मुझे जो भी नफा-नुकसान होता है, सारी जिम्मेदारी BCCI की है.
याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यह याचिका तुच्छ और पूरी तरह गलत है. हालांकि कोर्ट ने कहा कि मोदी कानून के अनुसार आवश्यक लाभ उठाने के हकदार होंगे.
कोर्ट ने लगाया 1 लाख रुपये का जुर्मानामुबंई हाईकोर्ट ने पिछले साल 19 दिसंबर को मोदी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, जबकि उनकी याचिका खारिज कर दी थी. उन्होंने कहा कि दायर याचिका पूरी तरह गलत है. हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद मोदी ने 2018 में यह याचिका दायर की. कोर्ट ने मोदी को चार सप्ताह के भीतर टाटा मेमोरियल अस्पताल को 1 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया.
क्षतिपूर्ति का भरपाई BCCI करेमोदी ने अपनी याचिका में कहा कि उस समय वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का उपाध्यक्ष थे और इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमेन भी थे. उन्होंने याचिका में दावा किया गया है कि बीसीसीआई को नियमों के अनुसार अगर मुझे कोई क्षतिपूर्ति होती है, तो इसका भुगतान बीसीसीआई करेगा. हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा मोदी पर लगाए गए जुर्माने की क्षतिपूर्ति बीसीसीआई करेगी या नहीं, इस मामले में कोर्ट बीसीसीआई के खिलाफ कोई रिट जारी नहीं कर सकता. दरअसल, याचिका में उन्होंने बीसीसीआई को FEMA के उल्लंघन के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन पर लगाए गए 10.65 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करने का आदेश देने की मांग की थी. हाई कोर्ट ने कहा था कि याचिका पूरी तरह से गलत है, क्योंकि FEMA के तहत न्यायाधिकरण ने मोदी पर जुर्माना लगाया है.
क्या था मामला?मामला साल 2009 का है, जब आईपीएल खेल का आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था. उसी समय ईडी ने ललित मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने आईपीएल को शिफ्ट करने के लिए पैसों का लेन-देन किया है. जिसको लेकर ईडी ने ललित पर 10.65 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. साथ ही उनके ऊपर फेमा के उल्लंघन के आरोप भी लगे थे.