दिल्ली सरकार ने एक्साइज नियमों में किया बदलाव, स्पिरिट स्टोरेज और वाइन पाना हुआ और आसान
TV9 Bharatvarsh December 23, 2025 11:43 AM

दिल्ली सरकार ने आबकारी नियमों (Excise Rules) में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे स्पिरिट के स्टोरेज और धार्मिक कामों के लिए शराब के इस्तेमाल से जुड़े प्रावधानों को आसान बनाया गया है. ये बदलाव 22 दिसंबर, 2025 को जारी एक नोटिफिकेशन के जरिए किए गए हैं और गजट में पब्लिश होने के बाद लागू होंगे. सरकार का कहना है कि ये बदलाव इंडस्ट्रियल जरूरतों और धार्मिक संस्थानों की प्रैक्टिकल जरूरतों को ध्यान में रखकर किए गए हैं.

नोटिफिकेशन के अनुसार, स्पेशल डेनेचर्ड स्पिरिट की अधिकतम सीमा जिसे एक ही जगह पर स्टोर किया जा सकता है, बढ़ा दी गई है. पहले यह सीमा 6,744 किलोलीटर थी. अब इसे बढ़ाकर 15,000 किलोलीटर कर दिया गया है. उम्मीद है कि इस बदलाव से उन इंडस्ट्रीज और संस्थानों को राहत मिलेगी जिन्हें बड़े पैमाने पर स्पिरिट स्टोर करने की जरूरत होती है. फॉर्म P-6 के तहत स्पिरिट स्टोर करने की अनुमति वाले संस्थानों के लिए सालाना स्टोरेज सीमा भी बढ़ा दी गई है. सरकार का मानना ​​है कि इससे लाइसेंस धारकों को बार-बार अनुमति लेने की जरूरत कम होगी और काम आसान होगा.

चर्च के लिए सैक्रामेंटल वाइन के नियम आसान किए गए

दिल्ली सरकार ने चर्चों में धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली सैक्रामेंटल वाइन से जुड़े नियमों में भी बड़े बदलाव किए हैं. पहले, दिल्ली के बिशप को सालाना सिर्फ 91 लीटर वाइन रखने की अनुमति थी. अब इस सीमा को बढ़ाकर 4,000 लीटर प्रति वर्ष कर दिया गया है. सरकार ने साफ किया है कि यह वाइन ड्यूटी-फ्री होगी और इसे भारत में किसी भी अधिकृत डिस्टिलरी से खरीदा जा सकता है. हालांकि, कुछ शर्तें तय की गई हैं। सैक्रामेंटल वाइन खरीदने के लिए एक्साइज कमिश्नर से पहले मंज़ूरी लेनी होगी. वाइन एक या ज्यादा परमिट के जरिए खरीदी जा सकती है.

एक्साइज पॉलिसी में जरूरी सुधार

आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इन बदलावों का मकसद नियमों को ज्यादा प्रैक्टिकल और असल जरूरतों के हिसाब से बनाना है. धार्मिक संस्थानों को अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने में गैर-जरूरी प्रशासनिक दिक्कतों से राहत मिलेगी, जबकि इंडस्ट्रियल संस्थानों को बढ़ी हुई स्टोरेज क्षमता से फायदा होगा, जिससे उनका काम आसान होगा. इन बदलावों से दिल्ली सरकार ने संकेत दिया है कि वह समय-समय पर एक्साइज पॉलिसी में ज़रूरी सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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