Car Roof Luggage Rule: अगर आप अपनी कार से घूमने के दीवाने हैं और छुट्टियों में मौका मिलते ही घूमने निकल जाते हैं. सड़कों पर अक्सर देखा जाता है कि फैमिली के साथ घुमने वाले लोगों को उनकी कार में स्पेस कम पड़ जाता है. ऐसे में लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी की छत पर लगेज कैरियर लगवा लेते हैं ताकि ज्यादा सामान आसानी से आ सके. लेकिन अब लगेज कैरियर
सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी खबरें और रील्स वायरल होती रहती हैं कि पर्सनल कार पर कैरियर लगाना गैरकानूनी है और ऐसा करने पर पुलिस आपका भारी-भरकम चालान काट सकती है. लेकिन क्या वाकई ऐसा कोई नियम है? अगर आप भी अपनी गाड़ी में कैरियर लगवाने की सोच रहे हैं, तो इससे जुड़े असली आरटीओ (RTO) नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.
बता दें कि, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत पर्सनल गाड़ियों की छत पर लगेज कैरियर लगाना बिल्कुल भी गैरकानूनी नहीं है. कानूनन आप अपनी गाड़ी पर सामान रखने के लिए कैरियर लगवा सकते हैं.
इसके लिए आपको आरटीओ से कोई स्पेशल परमिशन या कोई अलग से परमिट लेने की जरूरत नहीं होती है. लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप इस पर कितना भी और कैसा भी सामान लाद सकते हैं. चालान कैरियर लगाने पर नहीं बल्कि उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर कटता है.
आपकी गाड़ी पर कैरियर लगा है तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान कुछ खास परिस्थितियों में ही काट सकती है. पहला नियम यह है कि आपका सामान गाड़ी की तय चौड़ाई और लंबाई से बाहर नहीं निकलना चाहिए. जबकि दूसरा सामान इस तरह नहीं बंधा होना चाहिए कि उससे पीछे की गाड़ियों को खतरा हो या ड्राइवर को शीशे में देखना बंद हो जाए.
वहीं, तीसरा और सबसे जरूरी नियम यह है कि आपके सामान की वजह से गाड़ी की नंबर प्लेट, बैक लाइट्स या इंडिकेटर्स बिल्कुल भी नहीं छिपने चाहिए. अगर इनमें से कुछ भी होता है तो आपका लापरवाही का चालान कट सकता है.
बता दें कि, नियमों के हिसाब से प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ियों के बीच एक बड़ा फर्क होता है. कमर्शियल गाड़ियों जैसे टूरिस्ट कैब या बसों को छत पर कैरियर लगाने और उस पर कमर्शियल सामान ढोने की लिखित में मंजूरी मिलती है. क्योंकि कमर्शियल वाहन इसके लिए अलग से टैक्स और परमिट फीस चुकाते हैं.
वहीं आप अपनी प्राइवेट कार के कैरियर पर केवल अपने परिवार का पर्सनल सामान ही ले जा सकते हैं. अगर आप अपनी प्राइवेट कार के ऊपर कोई व्यापारिक या भारी कमर्शियल सामान ले जाते हुए पकड़े गए तो पुलिस गाड़ी को सीज भी कर सकती है और बड़े अमाउंट में चालान काट सकती है.
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