
New Delhi, 6 जुलाई . India निर्वाचन आयोग ने Monday को Madhya Pradesh, Gujarat और बिहार की विधानसभाओं में एक-एक खाली सीट को भरने के लिए 30 जुलाई को उपचुनाव कराने की अधिसूचना जारी की.
अधिकारी ने बताया कि उपचुनाव के माध्यम से भरी जाने वाली तीन सीटें Madhya Pradesh में दतिया, Gujarat में मंजलपुर और बिहार में बांकीपुर हैं.
चुनाव आयोग ने कहा कि उपचुनाव के परिणाम 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे.
चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि इन अधिसूचनाओं के जारी होने के साथ ही तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. बयान में यह भी कहा गया है कि नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई है.
Monday को अधिसूचना जारी करते हुए चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों को मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश और शुष्क दिवसों (ड्राई डे) के वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
चुनाव आयोग ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति (जो उपचुनाव में मतदान करने का पात्र है) को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा और वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी.
सभी दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक श्रमिकों को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश का अधिकार है. आयोग ने कहा कि इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी नियोक्ता पर जुर्माना लगाया जाएगा.
आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता (आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी शामिल) जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं या कार्यरत हैं, लेकिन मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश का लाभ मिलेगा ताकि वे अपना वोट डाल सकें.
–
एमएस/