कब तक भरना है रिवाइज्ड रिटर्न?
नियम के अनुसार, असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्सपेयर 31 मार्च 2027 तक रिवाइज्ड रिटर्न भर सकते हैं. हालांकि, अगर इससे पहले आपके मामले का असेसमेंट पूरा हो जाता है तो उसके बाद रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है. इसलिए गलती का पता चलते ही उसे जल्दी से जल्दी सुधार लें.
रिवाइज्ड रिटर्न भरने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने से पहले Form 26AS, AIS और TIS में दर्ज जानकारी को जरूर मिलाएं. बैंक खाते, पैन, आधार, आय, टीडीएस और डिडक्शन से जुड़ी सभी जानकारियां एक बार फिर जांच लें. इससे दोबारा गलती होने की संभावना काफी कम हो जाती है.