एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) के मेंबर्स के लिए एक ज़रूरी जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार के बताए EPF 2026 नियमों के मुताबिक, PM से एडवांस रकम निकालने के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब बीमारी, शादी, पढ़ाई, घर खरीदने या दूसरी ज़रूरतों के लिए कितनी बार पैसे निकाले जा सकते हैं, इस बारे में एक ज़रूरी अपडेट सामने आया है।
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब नौकरी जाने के बाद PF के फाइनल सेटलमेंट के लिए आपको ज़्यादा दिनों तक इंतज़ार करना होगा। पहले, आप 2 महीने की बेरोज़गारी के बाद पूरा PF निकाल सकते थे। नए नियमों के मुताबिक, अब आपको फाइनल सेटलमेंट के लिए 12 महीने तक इंतज़ार करना होगा।
अब PF अकाउंट में जमा कुल रकम का 25 परसेंट बैलेंस रखना ज़रूरी कर दिया गया है। एलिजिबल मेंबर्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से एलिजिबल बैलेंस का 100 परसेंट तक एडवांस ले सकते हैं, लेकिन एक बेसिक रकम रखना ज़रूरी है।
आप अपनी या अपने परिवार के मेंबर्स की बीमारी के इलाज के मेडिकल खर्च के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडवांस निकाल सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए, आप अपनी या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरे मेंबरशिप पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा 10 एडवांस निकाल सकते हैं।
शादी के खर्च के लिए, आप अपनी, अपने बच्चों या अपने एलिजिबल परिवार के सदस्यों की शादी के लिए 5 एडवांस निकाल सकते हैं। आप घर, फ्लैट, प्लॉट खरीदने, घर बनवाने, रिपेयर करने या होम लोन चुकाने के लिए अलग-अलग कैटेगरी से भी 5 एडवांस निकाल सकते हैं।
खास या इमरजेंसी हालात में, आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़ (CBT) से मंज़ूर नियमों के मुताबिक एक फाइनेंशियल ईयर में दो एडवांस निकाल सकते हैं। साथ ही, EPF मेंबर बनने के 12 महीने पूरे होने के बाद, आप संबंधित नियमों के मुताबिक कुल PF बैलेंस का 75 परसेंट तक निकाल सकते हैं। लेकिन आपको मिलने वाली रकम मेंबर की एलिजिबिलिटी और लागू नियमों पर निर्भर करेगी।