एनआईए ने पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद भट्टी समेत 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
Indias News Hindi July 12, 2026 01:42 AM

New Delhi, 11 जुलाई . नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने इस साल जनवरी में अंबाला के बलदेव नगर Police स्टेशन के पार्किंग एरिया में हुए कार बम धमाके के मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इनमें Pakistanी गैंगस्टर से आतंकवादी बने शहजाद भट्टी का नाम भी शामिल है.

भट्टी (जो अन्य आतंकवादी मामलों में भी वांछित है) और गिरफ्तार किए गए सात भारतीय नागरिकों के खिलाफ यूए (पी) एक्ट 1967, बीएनएस 2023, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 और दूरसंचार अधिनियम 2023 की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं.

Pakistanी नागरिक और हैंडलर भट्टी के अलावा, चार्जशीट में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान करमजीत सिंह उर्फ ​​टोनी, आकाश, सौरव उर्फ ​​सोबी, रमन कुमार, सत्यम, सुखदेव सिंह उर्फ ​​सुखा और अमरजीत सिंह उर्फ ​​अंबी के तौर पर की गई है.

Haryana के पंचकूला में विशेष एनआईए कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में, आतंकवाद-रोधी एजेंसी ने आरोपियों की भूमिकाओं और भट्टी द्वारा रची गई उस साजिश का विवरण दिया है, जिसका मकसद Police प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर लोगों के बीच दहशत फैलाना और अंबाला में बलदेव नगर Police स्टेशन पर हमला करना था.

एनआई की जांच के अनुसार, Pakistanी आतंकवादी ने India में ऑपरेशनल मॉड्यूल बनाए थे और साजिश के तहत Police प्रतिष्ठानों पर हमले करने के लिए लॉजिस्टिक्स और विस्फोटक सामग्री का इंतजाम करने का काम स्थानीय ऑपरेटिव्स को सौंपा था. आकाश, भट्टी का भारत-स्थित मुख्य ऑपरेटिव था, जो सह-आरोपियों के साथ मिलकर हमलों का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार था.

जांच के दौरान एनआईए ने पाया कि संभावित लक्ष्यों की रेकी करने के बाद बलदेव नगर Police स्टेशन को निशाना बनाया गया था. कुछ आरोपियों ने गैस सिलेंडर और विस्फोटक सामग्री से भरी कार को Police स्टेशन परिसर में खड़ा किया था और प्रचार-प्रसार के लिए घटना स्थल का वीडियो भी बनाया था.

एनआईए की जांच से यह भी पता चला कि भट्टी ने social media प्लेटफॉर्म और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनलों के जरिए आरोपियों को भर्ती किया और उन्हें कट्टरपंथी बनाया. अलग-अलग डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, दस्तावेजी और फोरेंसिक सबूतों से यह भी साबित हुआ कि हमले की योजना के दौरान आरोपी अपने हैंडलर के संपर्क में थे.

डीकेएम/एबीएम

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