PUC खत्म? अब नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
हिमांशु सिंह July 31, 2026 09:12 PM

No PUC No Fuel: इन दिनों भारत में बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए सरकार कई बड़े एक्शन ले रही है और प्रदुषण को हर हाल में कम करना चाहती है. इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बेहद कड़ा और बड़ा फैसला लिया है. अगर आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट खत्म हो चुका है या एक्सपायर होने वाला है. तो आने वाले दिनों में आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सरकार राज्य के एनसीआर जिलों में नो पीयूसी, नो फ्यूल नीति को लागू करने जा रही है. 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र दिखाए किसी भी गाड़ी को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा.

बता दें कि, इस नए नियम का मकसद चालान काटकर लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि सड़कों पर दौड़ रहे खराब और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान कर लोगों को समय पर पीयूसी रिन्यू कराने के लिए प्रेरित करना है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM के आदेश के बाद यह कदम उठाया जा रहा है ताकि सर्दियों के दौरान हवा को जहरीली होने से बचाया जा सके.

1 अक्टूबर से लागू होगा नियम  

आपको बता दें कि, हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 अक्टूबर से एनसीआर के जिलों में स्थित सभी पेट्रोल पंपों पर बिना वैध पीयूसी के ईंधन की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी. यह नियम पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और सभी कमर्शियल वाहनों पर एक समान रूप से लागू होगा.

प्रशासन का कहना है कि लोग अक्सर पीयूसी बनवाना भूल जाते हैं या जानबूझकर लापरवाही बरतते हैं. अब सीधा पेट्रोल पंप पर ही ईंधन मिलने की प्रक्रिया को पीयूसी से जोड़ दिया जाएगा. अगर आपके पास अपडेटेड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपकी गाड़ी को एक लीटर ईंधन भी नहीं मिलेगा चाहे आपको कितनी भी इमरजेंसी क्यों न हो.


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लगेंगे हाई-टेक ANPR कैमरे  

बता दें कि, इस नियम को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप और निष्पक्ष तरीके से चलाने के लिए सरकार एक तकनीक का सहारा ले रही है. 30 सितंबर तक हरियाणा NCR के सभी 2,780 ईंधन स्टेशनों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन ANPR कैमरे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है.

अगस्त महीने में फरीदाबाद, झज्जर, गुरुग्राम और सोनीपत के 775 पेट्रोल पंपों पर ये कैमरे लगाने की शुरुआत होगी. जिसके बाद सितंबर में बाकी बचे सभी आउटलेट्स को इस तकनीक से कवर कर लिया जाएगा. कैमरे लगने से किसी भी पेट्रोल पंप कर्मचारी के लिए नियम को बाईपास करना संभव नहीं रहेगा.


कैसे काम करेगी यह व्यवस्था?  

जानकारी के लिए बता दें कि, पेट्रोल पंप पर गाड़ी के प्रवेश करते ही ANPR कैमरे अपने आप गाड़ी की नंबर प्लेट को पढ़ लेंगे. यह सिस्टम सीधे केंद्र सरकार के राष्ट्रीय वाहन डेटाबेस से लिंक रहेगा जहां सभी गाड़ियों के प्रदूषण रिकॉर्ड दर्ज होते हैं.

स्कैनिंग और वेरिफिकेशन की यह पूरी प्रक्रिया महज कुछ ही सेकंड में पूरी हो जाएगी. यदि डेटाबेस में वाहन का पीयूसी मान्य दिखाई देगा. तभी नोजल से ईंधन निकलने की अनुमति मिलेगी. यदि पीयूसी एक्सपायर होगा तो सिस्टम अपने आप ईंधन की सप्लाई ब्लॉक कर देगा.

तुरंत करें रिन्यू

आपको बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना वैध पीयूसी के गाड़ी चलाने पर पहले से ही 10,000 रुपये तक के भारी-भरकम जुर्माने का नियम है. अब नए नियम के आने के बाद जुर्माना भरने के साथ-साथ ईंधन न मिलने का दोहरा संकट भी पैदा हो जाएगा.

दिल्ली में यह नियम पहले से लागू है जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान भी अपने एनसीआर क्षेत्रों में इसे लागू कर रहे हैं. इसलिए यदि आप हरियाणा या पूरे एनसीआर क्षेत्र में गाड़ी चलाते हैं तो परेशानी से बचने के लिए अपने नजदीकी प्रदूषण जांच केंद्र से समय रहते अपनी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट जरूर अपडेट करवा लें. ताकि आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत न हो.

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