टूर से पहले हो गया एक्सीडेंट, ट्रैवल कंपनी नहीं दिया रिफंड, अब कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
एबीपी यूटिलिटी डेस्क July 31, 2026 11:12 PM

Legal News: कर्नाटक राज्य उपभोक्ता आयोग ने दुर्घटना के कारण यात्रा रद्द होने के मामले में मेकमायट्रिप को बेंगलुरू के एक परिवार को 76,000 की एडवांस राशि लौटाने और 10,000 मुआवजा देने का आदेश दिया है.

कर्नाटक उपभोक्ता आयोग ने मेकमायट्रिप को बेंगलुरु के एक व्यक्ति को 76,000 रुपये ब्याज सहित लौटाने और 10,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया. बेटे के सड़क हादसे के कारण 2017 में परिवार की सिंगापुर यात्रा रद्द हो गई थी.

कर्नाटक राज्य उपभोक्ता आयोग ने मेकमायट्रिप की अपील खारिज करते हुए बेंगलुरु जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें ग्राहक को एडवांस राशि ब्याज सहित लौटाने और मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था.

सुनवाई मे कोर्ट ने क्या कहा?

आयोग ने अपील खारिज करते हुए कहा कि यात्रा उचित कारण से रद्द हुई थी, इसलिए मेकमायट्रिप को ग्राहक की पूरी एडवांस राशि लौटानी होगी. शिकायतकर्ता ने सिंगापुर टूर के लिए 76,000 एडवांस जमा किए थे, लेकिन बेटे के सड़क हादसे के कारण यात्रा रद्द करनी पड़ी. कंपनी ने पूरी राशि लौटाने के बजाय 20% रकम काट ली, जिसके बाद मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा.

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सिंगापुर टूर के लिए जमा किए थे एडवांस

शिकायत के मुताबिक, व्यक्ति ने सिंगापुर टूर के लिए 76,000 एडवांस जमा किए थे. बेटे के सड़क हादसे के बाद यात्रा रद्द करनी पड़ी, जिसके बाद उन्होनें एडवांस राशि वापस मांगी.

कंपनी ने एडवांस राशि लौटाने से मना कर 20% रकम काट ली, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता मुआवजा व कानूनी खर्च देने का आदेश दिया, जिसे कंपनी ने राज्य आयोग में चुनौता दी.

आदेश में बदलाव का कोई कारण नहीं

राज्य उपभोक्ता आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता ने सिर्फ एडवांस राशि जमा की थी और कंपनी ने कोई व्यवस्था नहीं की थी. इसलिए यात्रा रद्द होने पर पूरी ओडवांस राशि लौटाना सही है. आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश को सही मानते हुए मेकमायट्रिप की अपील खारिज कर दी.

राज्य उपभोक्ता आयोग ने मेकमायट्रिप की अपील खारिज करते हुए जिला आयोग का आदेश बरकरार रखा और 76,000 रुपये ब्याज सहित लौटाने के साथ 10,000 रुपये मुआवजा व कानूनी खर्च देने का निर्देश दिया.

अगर किसी वास्तविक आपात स्थिति के कारण आपको यात्रा रद्द करनी पड़े और ट्रैवल कंपनी ने अभी तक टिकट या अन्य बुकिंग नहीं की हो, तो वह आपकी एडवांस राशि मनमाने तरीके से नहीं रोक सकती. यदि बिना उचित कारण रिफंड से इनकार किया जाता है, तो उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर रिफंड, ब्याज, मुआवजा और कानूनी खर्च की मांग कर सकते हैं.

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