एम्बुलेंस को नहीं दिया रास्ता, जानें कितना हो सकता है चालान?
एबीपी लाइव August 02, 2026 04:12 PM

Ambulance Right of Way: सड़क पर जब भी एम्बुलेंस का सायरन बजता है तो हर गाड़ी चालक की जिम्मेदारी बनती है कि वह तुरंत रास्ता खाली कर दे. एम्बुलेंस में अक्सर कोई गंभीर मरीज होता है, जिसके लिए हर एक मिनट कीमती होता है. लेकिन कई बार देखा गया है कि लोग जल्दबाजी या लापरवाही में एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते, जिससे मरीज की जान पर बन आती है. सरकार ने इस लापरवाही के खिलाफ सख्त नियम बना दिए हैं. अगर आप भी एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं, तो आपकी जेब पर भारी चालान का असर पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि इसके लिए कानून है और कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है. 

क्या कहता है मोटर व्हीकल एक्ट?

मोटर वाहन अधिनियम, 2019 की धारा 194E के अनुसार, एंबुलेंस का रास्ता रोकने वाले व्यक्ति पर 10,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके साथ ही दोषी को छह महीने तक की जेल भी हो सकती है. यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि लोग एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी गाड़ियों को समय पर रास्ता दें और किसी की जान बचाने में देरी न हो. पुराने कानून में इस तरह की लापरवाही पर बहुत कम जुर्माना था, लेकिन जब 1 सितंबर 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ, तो सरकार ने पहली बार इसके लिए अलग से सख्त नियम बनाए हैं. धारा-194ई के तहत किसी आपातकालीन गाड़ी जैसे एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर पहली बार ही 10,000 रुपए के जुर्माने रखा गया है, यानी यह गलती पहली बार में ही बहुत महंगी पड़ सकती है, दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना और सजा दोनों और भी ज्यादा सख्त हो जाती है. 

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दिल्ली समेत अन्य शहरों में सख्ती

देश की राजधानी दिल्ली में इस नियम को लेकर खास सख्ती बरती जाती है. दिल्ली पुलिस एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी गाड़ियों का रास्ता रोकने पर 10,000 रुपये का जुर्माना वसूलती है, साथ ही दोषी को सामुदायिक सेवा करने की सजा भी दी जा सकती है. यह नियम सिर्फ चार पहिया वाहनों पर ही नहीं, बल्कि दोपहिया वाहन चालकों पर भी लागू होता है, यानी बाइक या स्कूटर चलाने वाले भी अगर एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते, तो उन्हें भी इतना ही भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसलिए जब भी सड़क पर एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी गाड़ी सायरन बजाते हुए आए, तो तुरंत साइड देकर रास्ता बनाना चाहिए. 

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