आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, नहीं मिली बेल; बेटे अब्दुल्ला की अर्जी भी खारिज
Times Now Navbharat September 22, 2024 06:42 AM

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आजम खान को बेल नहीं मिली है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका भी खारिज हो गई है। दोनों ने एक चोरी के मामले में बेल की याचिका दायर की थी, जो अब खारिज हो गई है।
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पहले रख लिया था फैसला सुरक्षित
सफाई मशीन चोरी के मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया। हाई कोर्ट ने दो सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
सफाई मशीन की चोरी का है आरोप
शिकायतकर्ता के वकील शरद शर्मा ने बताया कि ये मामला साल 2019 का है, नगर पालिका की एक सफाई मशीन चोरी हुई थी, जिसे जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस से बरामद किया गया था। इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया है।

2019 में यूनिवर्सिटी कैंपस से बरामद हुई थी मशीन
ये मशीन नगर पालिका के लिए आई थी और साल 2017 में जब सरकार बदली, तो इस मशीन को गड्ढा खोदकर जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में दफना दिया था। इस मशीन को 2019 में यूनिवर्सिटी कैंपस से बरामद किया गया। बाकर अली खान नाम के शख्स ने इस संबंध में आजम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
जेल में बंद हैं आजम खान
बता दें कि इस मामले में रामपुर कोतवाली में आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि सपा नेता आजम खान को एमपी-एमएलए कोर्ट से 2019 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में जमानत दी गई थी, लेकिन वह अन्य मामलों को चलते रिहा नहीं हो पाए।
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