नार्वे सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया नया कानून
Krati Kashyap October 25, 2024 05:27 PM

New Social Media Rule: नार्वे गवर्नमेंट ने बच्चों की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाया है नया कानून बनने के बाद अब नार्वे में 15 वर्ष तक के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट की ओर से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम उम्र सीमा को दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया है पहले यह उम्र 13 वर्ष थी जो कि अब दो वर्ष बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया है यानि नया कानून आने के बाद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे

नार्वे की गवर्नमेंट ने यह कमद इसलिए उठाया है, जिससे कि बच्चों को सोशल मीडिया पर उपस्थित नुकसानदायक सामग्री से बचाया जाए वहां के प्रधानमत्री जोनास गहर स्टोरे ने बोला है, ”बच्चों को सोशल मीडिया पर नुकसानदायक सामग्री से बचाया जाना चाहिए

11 वर्ष के 72 प्रतिशत बच्चे हैं सोशल मीडिया पर

नार्वे में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले बच्चों की बात करें तो यह काफी चौंकाने वाला है रिसर्च के अनुसार नौ वर्ष की उम्र में आधे बच्चे यानि कि लगभाग 50 फीसदी बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वहीं यदि 10 वर्ष के बच्चों की बात करें तो यह आंकड़ा करीब 58 फीसदी है और 11 वर्ष के बच्चों का आंकड़ा तो काफी चौंकाने वाला है 11 वर्ष के 72 प्रतिश्त बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं ये हाल तब है जब नार्वे में गवर्नमेंट की ओर से सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की उम्र 13 वर्ष तय कर दी गई है

सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे बच्चों के डेटा का कंपनियों की ओर से दुरुपयोग किया जा रहा है जिसके बाद गवर्नमेंट ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए तरीका प्रारम्भ करने का संकल्प लिया है इसमें पर्सनल डाटा अधिनियम में संशोधन करना शामिल है जिससे कि जो बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं वे यह समझ सकें कि प्लेटफॉर्म उनके डाटा को संभाल सकता है

सख्ती के लिए माता-पिता चला रहे थे अभियान

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कठोरता के लिए अभियान भी चलाया जा रहा था नार्वे गवर्नमेंट में मंत्री केजेरस्टी टोप्पे ने स्टावेंजर में कठोर औनलाइन कानून के लिए अभियान चलाने वाले माता-पिता से मुलाकात करते हुए बोला कि इस तरीका का उद्देश्य माता-पिता की सहायता करना भी है

भारत में क्या स्थिति?
अगर हम बता करें हिंदुस्तान की तो यहां बच्चों के लिए औनलाइन सुरक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं है हाल ही में जारी डिजिटल पर्सनल डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 में बच्चों से संबंधित डाटा गोपनियता के मुद्दों पर चर्चा की गई है इसमें जरूरी किया गया है कि बच्चे के माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए

क्या है ऑस्ट्रेलिया में नियम
ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट की ओर से बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है सरकर के इस कदम से बच्चे सोशल मीडिया से दूर रहेंगे आयू सीमा अभी तय नहीं की गई है, लेकिन यह 14 से 16 साल के बीच रह सकती है

फ्रांस
फ्रांस की ओर से 15 वर्ष की उम्र वर्ग तक के बच्चों के लिए विद्यालय में टेलीफोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए परीक्षण कर रहा है यदि यह सफल रहा थो इसे जनरी से पूरे राष्ट्र में लागू किया जा सकता है

अमेरिका
फ्लोरिडा में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध है 14-15 वर्ष के बच्चों को सोशल मीडिया के लिए माता-पिता की स्वीकृति लेनी होती है अमेरिका में इसी वर्ष बिल को पारित किया गया है

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