टोंक न्यूज़ डेस्क, देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव-2024 के दौरान 13 नवंबर को मतदान दिवस होने के कारण 12 व 13 नवंबर को समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक दलों व अभ्यर्थियों के विज्ञापन प्रमाणीकरण के बाद ही प्रकाशित किए जा सकेंगे। वहीं, इस तिथि को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन नहीं छापे जाएंगे।
इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों की पालना के निर्देश दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों की पालना में देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र के लिए 13 नवंबर 2024 को मतदान होगा। आयोग के निर्देशानुसार समस्त राजनैतिक दल एवं देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले समस्त अभ्यर्थी 12 एवं 13 नवम्बर को प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देने से पूर्व जिला स्तरीय विज्ञापन प्रमाणीकरण समिति से प्रिंट मीडिया विज्ञापनों का 'पूर्व प्रमाणीकरण' करवाकर ही प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रसारित कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि 12 एवं 13 नवम्बर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव संबंधी कोई भी विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जाएगा।