(Himachali Khabar)Union Budget 2025 : वित्त मंत्री ने आम जनता को बड़ी खुशखबरी देते हुए ऐलान किया है कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रु तक की सालाना इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे 25 लाख आय वालों को 1 लाख का फायदा होगा। टीडीएस प्रोसेस आसान की जाएगी और इसे डिक्रमनलाइज किया जाएगा। टीडीएस लिमिट 2.5 लाख से 6 लाख होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीदों के अनुरूप मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से कर मुक्त किये जाने की घोषणा की है।
यह छूट नई आयकर व्यवस्था में दी गयी है। इसके साथ ही नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। उन्होंने कहा न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा।
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‘मध्यम वर्ग अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है’भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को पहचानते हुए सीतारमण ने कहा “मध्यम वर्ग अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए हमने समय-समय पर कर के बोझ को कम किया है।” यह बजट उस प्रतिबद्धता को अगले स्तर पर ले जाता है वेतनभोगी व्यक्तियों और छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए समान रूप से कर देनदारियों में कटौती करता है।
इस बदलाव का मतलब है कि सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्ति को आयकर में एक भी रुपया नहीं देना होगा जो पिछली सीमाओं से बहुत बड़ी छलांग है। यह एक साहसिक कदम है जिसका उद्देश्य भारत के मध्यम वर्ग पर वित्तीय दबाव को कम करना है जिससे उन्हें खर्च करने बचत करने या निवेश करने के लिए अधिक डिस्पोजेबल आय मिले।
जबकि अमीर वर्ग पर अभी भी भारी कर दरें लागू हैं पुनर्संतुलन मध्यम आय वाले लोगों के लिए राहत की जगह प्रदान करता है जो अक्सर बढ़ती लागतों और स्थिर छूटों से दबाव महसूस करते हैं। यह बदलाव केवल कर कटौती के बारे में नहीं है – यह आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करने के बारे में है।
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