मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल ने वन्यजीवों से संबंधित परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से हरियाणा वन्यजीव (संरक्षण) नियम, 2024 को मंजूरी दे दी है। नए नियम वन्यजीव शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और निर्दिष्ट पौधों के संरक्षण के लिए परमिट देने के लिए मानदंड और प्रक्रियाएँ स्थापित करते हैं। वे अभयारण्यों के भीतर सर्वेक्षण और जाँच करने की प्रक्रिया को भी परिभाषित करते हैं और हथियार रखने वाले व्यक्तियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करते हैं। इसके अतिरिक्त, नियम वन्यजीव जानवरों, वस्तुओं और ट्राफियों के व्यापार या वाणिज्य के लिए विस्तृत प्रक्रियाएँ और निर्धारित प्रारूप निर्दिष्ट करते हैं। वे वन्यजीव कानून के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के लिए शक्तियाँ और प्रक्रियाएँ भी स्थापित करते हैं। नए ढांचे से पारदर्शिता बढ़ने और जनता के लिए परमिट प्रक्रिया को सरल बनाने की उम्मीद है। कैबिनेट ने रबी खरीद सीजन (2024-25) के दौरान नमी से संबंधित वजन में कमी के लिए आढ़तियों (कमीशन एजेंटों) को प्रतिपूर्ति के लिए 3.09 करोड़ रुपये के मुआवजे के पैकेज को भी मंजूरी दी है।