नई नियमावली: केंद्र सरकार ने किराए पर दी गई संपत्तियों से होने वाली आय पर टैक्स कटौती (TDS) की सीमा को बढ़ा दिया है। पहले यह सीमा 2.4 लाख रुपये सालाना थी, जिसे अब 6 लाख रुपये कर दिया गया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा, जिससे मकान मालिकों और छोटे करदाताओं को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 के दौरान इस परिवर्तन की जानकारी दी थी। सरकार का मानना है कि इससे TDS के दायरे में आने वाले लेनदेन की संख्या में कमी आएगी और छोटे करदाताओं को टैक्स से संबंधित जटिलताओं से राहत मिलेगी।
आयकर अधिनियम की धारा 194-I के अंतर्गत, जब किसी निवासी को किराए के रूप में 2.4 लाख रुपये से अधिक की आय होती थी, तो उस पर टैक्स कटौती अनिवार्य थी। अब यह सीमा बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति माह कर दी गई है। यह प्रावधान व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को छोड़कर अन्य करदाताओं पर भी लागू होगा।
यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति, जैसे जमीन, मकान या मशीनरी को किराए पर देता है और उसका मासिक किराया 50 हजार रुपये से अधिक है, तो अब TDS कटौती लागू होगी। इस नई सीमा से छोटे मकान मालिकों और किरायेदारों को बड़ा लाभ होगा और टैक्स अनुपालन का बोझ भी कम होगा।